02 फरवरी 2017
आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक पत्रों पर संशोधित मसौदा निर्देश
लोक टिप्पणी के लिए जारी
वाणिज्यिक पत्र (सीपी) का प्रारंभ कोर्पोरेट उधारकर्ताओं को उनके लघुअवधि ऋणों के स्रोतों में विविधता लाने और साथ ही निवेशकों को एक अतिरिक्त लिखत प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। सीपी जारी करने के लिए विनिर्दिष्ट दिशानिर्देश समय-समय पर संशोधित किए गए हैं और पिछ्ली समीक्षा अक्तूबर 2012 में की गई थी। सीपी के वर्तमान निर्देशों की समीक्षा की गई है ताकि पहुंच बढ़ाई जा सके, सीपी जारीकर्ताओं द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण मजबूत किया जा सके, जारीकर्ता तथा भुगतानकर्ता एजेंट (आईपीए) की भूमिका की समीक्षा की जा सके और एक सूचना प्रसारण तंत्र स्थापित किया जा सके। संशोधित मसौदा निर्देश लोक टिप्पणी के लिए बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
मसौदा निर्देशों पर टिप्पणी ई मेल के माध्यम से 24 फरवरी 2017, शुक्रवार तक भेजी जा सकती है। अंतिम निर्देश, प्राप्त प्रतिक्रिया को ध्यान में रख कर जारी किए जाएंगे।
जोस जे. कट्टूर
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2072 |