1 दिसंबर 2016
विनिर्दिष्ट बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता वापस लेना:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने असुरक्षित/अनधिकारिक चैनलों पर प्राप्त सूचना के विरूद्ध सावधान किया
विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) की वैध मुद्रा विशेषता वापस लेने के मद्देनजर भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर बैंकों को अनुदेश जारी कर रहा है जिन्हें अधिकारिक मेल के माध्यम से सीधे बैंकों को भेजा जाता है। इन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिकारिक वेबसाइट (https://www.rbi.org.in) पर उपलब्ध कराया गया है।
यह रिपोर्ट किया गया है कि कुछ दिशानिर्देश/अनुदेश जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा जारी करने का दावा किया गया है, कुछ बेइमान तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर परिचालित किए जा रहे हैं जिनसे आम जनता/बैंक कर्मचारियों के दिमाग में उलझन पैदा हो रही है।
इसलिए बैंकों और जनता को सावधान किया जाता है कि वे केवल उन्हीं अनुदेशों से निर्देषित हों जिन्हें रिज़र्व बैंक की अधिकारिक वेबसाइट (https://www.rbi.org.in) पर अपलोड किया गया है या जो रिज़र्व बैंक की अधिकारिक मेल से प्राप्त हुए हों।
बैंकों और जनता को सूचित किया जाता है कि वे सोशल मीडिया जैसे अन्य असुरक्षित/अनधिकारिक स्रोतों (चैनलों) पर भरोसा नहीं करें क्योंकि ऐसे स्रोतों पर परिचालित दस्तावेजों की प्रमाणिकता संदेहपरक होती है और सत्यापन योग्य नहीं होती।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी : 2016-2017/1382 |