23 जून 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रतिपक्षी क्रेडिट जोखिम (सीसीआर) के लिए पूंजी और
केंद्रीय प्रतिपक्षी (सीसीपी) के लिए बैंक एक्सपोजर संबंधी ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी बेबसाइट पर डेरिवेटिव लेनदेनों के कारण उत्पन्न होनेवाले प्रतिपक्षी क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर(सीसीआर) की गणना करने के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश और केंद्रीय प्रतिपक्षी के लिए बैंक एक्सपोजर (सीसीपी) के लिए पूंजी आवश्यकताओं पर ड्राफ्ट दिशानिर्देश अभिमत और प्रतिक्रिया के लिए जारी किए।
ये दिशानिर्देश बैंकिंग पर्यवेक्षण(बीसीबीएस)पर बासेल समिति द्वारा अंतिम रूप दी गई रूपरेखा पर आधारित हैं। प्रस्तावित संशोधित दिशानिर्देशों में ओवर द काउंटर (ओटीसी) से उत्पन्न होने वाले जोखिम और केंद्रीकृत समाशोधित डेरिवेटिव लेनदेनों से उत्पन्न जोखिम के बारे में बेहतर ढ़ंग से बताया गया है। प्राप्त अभिमतों/सुझावों पर विचार करने के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देगा,जिसे 1 अप्रैल 2017 से लागू किया जाएगा।
ड्राफ्ट दिशानिर्देशों पर प्रतिसूचना/ अभिमतों को 22 जुलाई 2016 तक ई-मेल पर या नीचे लिखे पते पर भेजे:
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
बैंकिंग विनियमन विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय
मुंबई-400 001
अल्पना किल्लावाला
प्रधान परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2985 |