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भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड भुगतानों संबंधी परिपत्र के मसौदे पर लोगों से सुझाव मांगे – छोटे मूल्‍य के कार्ड प्रस्‍तुत लेनदेनों के अधिप्रमाणन संबंधी अतिरिक्‍त घटक की अपेक्षा को निकालना

13 मार्च 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड भुगतानों संबंधी परिपत्र के मसौदे पर लोगों से सुझाव मांगे –
छोटे मूल्‍य के कार्ड प्रस्‍तुत लेनदेनों के अधिप्रमाणन संबंधी
अतिरिक्‍त घटक की अपेक्षा को निकालना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर कार्ड भुगतान – छोटे मूल्‍य के कार्ड प्रस्‍तुत लेनदेनों के अधिप्रमाणन संबंधी अतिरिक्‍त घटक की अपेक्षा को निकालने संबंधी परिपत्र का मसौदा फीडबैक मांगते हुए उपलब्‍ध कराया। इस संबंध में अपनी राय ई-मेल के माध्‍यम से या मुख्‍य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजि़ल, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई – 400 001 को डाक द्वारा 04 अप्रैल 2015 तक भेजी जा सकती है।

पृष्‍ठभूमि

भारतीय रिज़र्व बैंक को ग्राहकों और विशिष्‍ट खंडों की संस्‍थाओं से अनुरोध प्राप्‍त हो रहे हैं कि नवोन्‍मेष भुगतान उत्‍पादों / प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जाए तथा अधिप्रमाणन संबंधी अतिरिक्‍त घटक (एएफए) की आवश्‍यकता रखे बिना उपयोग के कतिपय मामलों / लेनदेनों के सुविधा तत्‍व में सुधार किया जाए।

विभिन्‍न स्‍टेकहोल्‍डरों के साथ किए गए विचार-विमर्श के अनुसार एनएफसी प्रौद्योगिकी के प्रयोग से किए जाने वाले संपर्क-रहित (कान्‍टैक्‍ट-लेस) कार्ड भुगतानों से संबंधित छोटे मूल्‍य के कार्ड प्रस्‍तुत लेनदेनों के लिए अधिप्रमाणन संबंधी अतिरिक्‍त घटक (एएफए) में छूट संबंधी परिपत्र का मसौदा आम जनता की राय प्राप्‍त करने की दृष्टि से वेबसाइट पर उपलब्‍ध कराया जा रहा है।

संगीता दास
निदेशक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/1934


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