10 जनवरी 2013
भारतीय रिज़र्व बैंक ने केंद्रीय काउंटरपार्टियों को बैंक एक्पोज़र के लिए
पूंजी अपेक्षाओं पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर अभिमत और प्रतिसूचना के लिए ''केंद्रीय काउंटरपार्टियों को बैंक एक्पोज़र के लिए पूंजी अपेक्षाओं'' पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किया।
इस प्रारूप दिशानिर्देश पर अभिमत / प्रतिसूचना 31 जनवरी 2013 तक प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंजि़ल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुबई-400001 को ई-मेल से भेजे जा सकते हैं।
पृष्ठभूमि
बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने जुलाई 2012 में केंद्रीय काउंटरपार्टियों को बैंक एक्पोज़र के लिए पूंजी अपेक्षाएं निर्धारित करने हेतु एक अंतरिम ढांचा जारी किया था। यह ढांचा विद्यमान बासेल II पूंजी पर्याप्तता ढांचा में एक संशोधन के रूप में लागू किया जा रहा है और इसका अभिप्राय केंद्रीय काउंटरपार्टियों (सीसीपी) के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन का सृजन करना है। तदनुसार, वर्ष 2012-13 की मौद्रिक नीति 2012-13 की दूसरी तिमाही समीक्षा में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) के अंतरिम ढांचे के आधार पर केंद्रीय काउंटरपार्टियों को बैंक एक्पोज़र के लिए पूंजी अपेक्षाओं पर नवंबर 2012 के मध्य तक प्रारूप दिशानिर्देश जारी करने की घोषणा की गई थी।
अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/1167 |