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प्रेस प्रकाशनी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाइट लेबल स्‍वचालित टेलर मशीनों के लिए प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए

14 फरवरी 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाइट लेबल स्‍वचालित टेलर मशीनों के लिए प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ''वाइट लेबल स्‍वचालित टेलर मशीनों की स्‍थापना के लिए प्रारूप परिपत्र'' जारी किया। रिज़र्व बैंक ने बैंकों, प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क परिचालकों, गैर-बैंक संस्‍थाओं और आम जनता से प्रारूप परिपत्र पर अपने विचार/अभिमत आमंत्रित किए है।

प्रारूप परिपत्र की विशिष्‍टताऍं निम्‍नानुसार है :

1. वाइट लेबल स्‍वचालित टेलर मशीनों को स्‍थापित करने का प्रस्‍ताव रखने वाली गैर-बैंक संस्‍थाओं को भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकरण प्राप्‍त करने के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन करना होगा। ऐसी संस्‍थाओं के पास आवेदन करने के समय और आवश्‍यक प्राधिकरण जारी करने के बाद निरंतर आधार पर रु.100 करोड़ का न्‍यूनतम नेट वर्थ होना चाहिए और पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन करने के लिए अन्‍य दिशानिर्देश http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/ publications/PDFs/86707.pdf  पर भी उपलब्‍ध है।

2. नकदी प्रबंधन, एटीएम नेटवर्क सदस्‍यता और ग्राहक शिकायत निवारण जैसे विभिन्‍न पहलुओं को ध्‍यान में रखते हुए प्रारूप पिरपत्र में अनुबंध 'बी' (डब्‍ल्‍यूएलए परिचालक, संयोजक बैंक, एटीएम नेटवर्क परिचालकों) में दर्शाई गई अनुसार स्‍टेकधारकों की भूमिका और जिम्‍मेदारियों की पहचान की गई है।

3. पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत डब्‍ल्‍यूएलए के स्‍वामित्‍व और परिचालन के लिए गैर-बैंक संस्‍थाएं जिसे प्राधिकरण दिया जाएगा के लिए सामान्‍य मानदण्‍ड अनुबंध-ए में दिए गए है।

कृपया प्रारूप परिपत्र पर अपने अभिमत/विचार मुख्‍य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजि़ल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई-400001 को भेजे अथवा ई-मेल करें। उसके बाद परिपत्र शीघ्र जारी किया जाएगा।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/1305


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