13 फरवरी 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र पर संशोधन निदेश जारी किए
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 अक्तूबर 2025 को पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र (सीएमई) संबंधी दो मसौदा निदेश, अर्थात: (i) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र) निदेश, 2025 और (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र) निदेश, 2025, जारी किए थे और इन पर हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी थी। मसौदा निदेशों का मुख्य उद्देश्य (i) भारतीय कंपनियों द्वारा अधिग्रहणों के वित्तपोषण हेतु बैंकों को सक्षम बनाने के लिए एक ढांचा प्रदान करना; (ii) सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के बदले ऋण देने संबंधी विनियामकीय सीमा को पूर्ण रूप से हटाते हुए, बैंकों द्वारा, आरईआईटी, आईएनवीआईटी के शेयरों, इकाइयों के बदले दिए जाने वाले ऋण की सीमा को बढ़ाना; और (iii) पूंजी बाज़ार मध्यस्थों (सीएमआई) को ऋण देने के लिए एक बेहतर सिद्धांत-आधारित ढांचा स्थापित करना था।
उक्त मसौदों पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए संशोधनों को अंतिम निदेशों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। मसौदों पर प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।
तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज निम्नलिखित संशोधन निदेश जारी किए हैं, जिन्हें प्रभावी होने पर अद्यतन किया जाएगा:
-
भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - ऋण सुविधाएं) संशोधन निदेश, 2026
-
भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) संशोधन निदेश, 2026
-
भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) द्वितीय संशोधन निदेश, 2026
-
भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) तृतीय संशोधन निदेश, 2026
-
भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय सेवाओं का संचालन) - संशोधन निदेश, 2026
-
भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - ऋण सुविधाएं) संशोधन निदेश, 2026
-
भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) संशोधन निदेश, 2026
-
भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) द्वितीय संशोधन निदेश, 2026
-
भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) द्वितीय संशोधन निदेश, 2026
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/2117 |