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प्रेस प्रकाशनी

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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर - निदेशों को वापस लेना

4 फरवरी 2026

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सीकर
अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर - निदेशों को वापस लेना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश सं. DCBS. CO BSD-I/D-2/ 12.27.215/ 2018-19 के माध्यम से छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए। इन निदेशों को समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसे 9 मार्च 2026 को कारोबार समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

2. बैंक की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने पर कि जन हित में ऐसा करना आवश्यक है और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 4 फरवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति से सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर को जारी किए गए निदेशों को वापस लेता है।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/2043


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