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प्रेस प्रकाशनी

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राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अग्रिम

9 जनवरी 2026

राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ), अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) और ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधाओं के माध्यम से राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों को उपलब्ध करवाए गए वित्तीय निभाव की सीमाओं की समीक्षा और उसकी घोषणा पिछली बार 28 जून 2024 को की गई थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 05 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) सरकार के साथ करार करने के परिणामस्वरूप, जीएनसीटीडी का सामान्य बैंकिंग कारोबार रिज़र्व बैंक द्वारा 09 जनवरी 2026 से किया जाएगा।

जीएनसीटीडी के लिए अर्थोपाय अग्रिम सीमा 09 जनवरी 2026 से 890 करोड़ निर्धारित की गई है। तदनुसार, राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों के लिए संशोधित समग्र अर्थोपाय अग्रिम सीमा 60,118 करोड़ की मौजूदा सीमा की तुलना में 61,008 करोड़ होगी। राज्य / संघ शासित प्रदेश के अनुसार अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं अनुबंध में दी गई हैं।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1895


Annex

WMA Limits of State Governments and UTs

(Amount in crore)
Sl. No State/UT WMA Limit
1 Andhra Pradesh 2,921
2 Arunachal Pradesh 373
3 Assam 1,716
4 Bihar 2,731
5 Chhattisgarh 1,434
6 Delhi 890
7 Goa 258
8 Gujarat 3,092
9 Haryana 1,803
10 Himachal Pradesh 777
11 Jammu and Kashmir 1,298
12 Jharkhand 1,225
13 Karnataka 4,010
14 Kerala 2,308
15 Madhya Pradesh 3,450
16 Maharashtra 6,139
17 Manipur 281
18 Meghalaya 267
19 Mizoram 216
20 Nagaland 276
21 Odisha 2,099
22 Puducherry 175
23 Punjab 1,538
24 Rajasthan 3,585
25 Tamil Nadu 4,582
26 Telangana 2,407
27 Tripura 343
28 Uttar Pradesh 6,519
29 Uttarakhand 839
30 West Bengal 3,456
  Total (All States/UTs) 61,008

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