9 जनवरी 2026
राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अग्रिम
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ), अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) और ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधाओं के माध्यम से राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों को उपलब्ध करवाए गए वित्तीय निभाव की सीमाओं की समीक्षा और उसकी घोषणा पिछली बार 28 जून 2024 को की गई थी।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 05 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) सरकार के साथ करार करने के परिणामस्वरूप, जीएनसीटीडी का सामान्य बैंकिंग कारोबार रिज़र्व बैंक द्वारा 09 जनवरी 2026 से किया जाएगा।
जीएनसीटीडी के लिए अर्थोपाय अग्रिम सीमा 09 जनवरी 2026 से ₹890 करोड़ निर्धारित की गई है। तदनुसार, राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों के लिए संशोधित समग्र अर्थोपाय अग्रिम सीमा ₹60,118 करोड़ की मौजूदा सीमा की तुलना में ₹61,008 करोड़ होगी। राज्य / संघ शासित प्रदेश के अनुसार अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं अनुबंध में दी गई हैं।
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1895
Annex
WMA Limits of State Governments and UTs
| (Amount in ₹ crore) |
| Sl. No |
State/UT |
WMA Limit |
| 1 |
Andhra Pradesh |
2,921 |
| 2 |
Arunachal Pradesh |
373 |
| 3 |
Assam |
1,716 |
| 4 |
Bihar |
2,731 |
| 5 |
Chhattisgarh |
1,434 |
| 6 |
Delhi |
890 |
| 7 |
Goa |
258 |
| 8 |
Gujarat |
3,092 |
| 9 |
Haryana |
1,803 |
| 10 |
Himachal Pradesh |
777 |
| 11 |
Jammu and Kashmir |
1,298 |
| 12 |
Jharkhand |
1,225 |
| 13 |
Karnataka |
4,010 |
| 14 |
Kerala |
2,308 |
| 15 |
Madhya Pradesh |
3,450 |
| 16 |
Maharashtra |
6,139 |
| 17 |
Manipur |
281 |
| 18 |
Meghalaya |
267 |
| 19 |
Mizoram |
216 |
| 20 |
Nagaland |
276 |
| 21 |
Odisha |
2,099 |
| 22 |
Puducherry |
175 |
| 23 |
Punjab |
1,538 |
| 24 |
Rajasthan |
3,585 |
| 25 |
Tamil Nadu |
4,582 |
| 26 |
Telangana |
2,407 |
| 27 |
Tripura |
343 |
| 28 |
Uttar Pradesh |
6,519 |
| 29 |
Uttarakhand |
839 |
| 30 |
West Bengal |
3,456 |
| |
Total (All States/UTs) |
61,008 |
|