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प्रेस प्रकाशनी

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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश - अवधि बढ़ाना

11 अप्रैल 2025

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –
नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 के माध्यम से 15 अक्तूबर 2024 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 7 जनवरी 2025 के निदेश DOR.MON/D-89/12.28.017/2024-25 द्वारा 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक के लिए बढ़ा दिया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त निदेश को 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से 15 जुलाई 2025 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है, जो कि समीक्षाधीन होगा।

3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(पुनीत पंचोली) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/93


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