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भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘बेसल III के अंतर्गत - बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मसौदा दिशानिर्देश’ जारी किया

17 फरवरी 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘बेसल III के अंतर्गत - बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मसौदा
दिशानिर्देश’ जारी किया

बासेल III मानकों वाले बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक के विनियमों के अभिसरण के हिस्से के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर हितधारकों और जनता के सदस्यों की टिप्पणियों के लिए 'बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं के लिए मसौदा दिशानिर्देश' जारी किया है। ये दिशानिर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, भुगतान बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) पर लागू होंगे और 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे। ये दिशानिर्देश सहकारी बैंकों (अर्थात शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों) पर लागू नहीं होते हैं।

सभी हितधारकों से मसौदा दिशानिर्देशों पर टिप्पणियां 15 अप्रैल 2023 तक विषय पंक्ति "बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मसौदा दिशानिर्देशों पर टिप्पणियाँ" के साथ ईमेल द्वारा भेजी जा सकती हैं।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1745


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