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भारतीय रिज़र्व बैंक ने साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) के लिए आंतरिक लोकपाल तंत्र की शुरुआत की

6 अक्तूबर 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) के लिए आंतरिक लोकपाल तंत्र की शुरुआत की

दिनांक 5 अगस्त 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, साख सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (अधिनियम), की धारा 11 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होने पर कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अंतर्गत पंजीकरण का प्रमाण पत्र धारण करने वाली सभी साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को निदेश देता है कि वे 1 अप्रैल 2023 तक अपने आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के शीर्ष पर आंतरिक लोकपाल (आईओ) की नियुक्ति करें।

2. निदेश (निदेश का लिंक) में अन्य बातों के साथ-साथ, आंतरिक लोकपाल (आईओ) के लिए नियुक्ति/कार्यकाल, कर्तव्य और उत्तरदायित्व, प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश और निरीक्षण तंत्र शामिल हैं। इस तंत्र के अंतर्गत, साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकृत की गई सभी शिकायतों की समीक्षा, साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) के अंतिम निर्णय से शिकायतकर्ता को अवगत कराने से पहले आंतरिक लोकपाल (आईओ) द्वारा की जाएगी। आंतरिक लोकपाल (आईओ) सीधे जनता के सदस्यों से किसी भी शिकायत पर विचार नहीं करेगा।

3. आंतरिक लोकपाल (आईओ) तंत्र के कार्यान्वयन की निगरानी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामक निरीक्षण के अलावा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली द्वारा की जाएगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1003


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