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भारतीय रिज़र्व बैंक ने बज बज नोंगी सहकारी बैंक लिमिटेड, बज बज, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया

26 सितंबर 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बज बज नोंगी सहकारी बैंक लिमिटेड, बज बज, पश्चिम बंगाल
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 22 सितंबर 2022 के आदेश द्वारा बज बज नोंगी सहकारी बैंक लिमिटेड, बज बज, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी "एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी" संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए 10,000 (दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में इसकी निरीक्षण रिपोर्टों से अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक ने सकल और काउंटर पार्टी दोनों स्तरों पर विवेकपूर्ण अंतर-बैंक जोखिम सीमा संबंधी निदेशों का अनुपालन नहीं किया। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि निदेशों के अननुपालन के लिए दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों के अननुपालन के आरोप सिद्ध हुए हैं और इन निदेशों के अननुपालन की सीमा तक मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/939


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