22 अक्तूबर 2021
आरबीआई ने एआईएफआई के लिए विवेकपूर्ण विनियमन संबंधी मास्टर निदेश का मसौदा जारी किया - 2021
रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए बासेल III पूंजीगत ढांचा, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों और संसाधन जुटाने के मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियमन) निदेश, 2021 का मसौदा रखा है। ये निदेश चार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) अर्थात एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी पर लागू होंगे।
एआईएफआई के लिए बासेल III पूंजी ढांचे को लागू करने का निर्णय लिया गया है, जैसा कि मसौदा निदेश में बताया गया है। मसौदा निदेश में, एआईएफआई को जारी किए गए एक्सपोजर मानदंड, वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों के संचालन और संसाधन जुटाने के मानदंडों पर वर्तमान निर्देशों को समेकित और उपयुक्त संशोधन भी शामिल हैं। इसके अलावा, सहायक कंपनियों, वित्तीय सेवा कंपनियों और गैर-वित्तीय सेवा कंपनियों में एआईएफआई द्वारा निवेश की सीमा को मसौदा निदेश में विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है।
सभी हितधारकों से मसौदा निदेश पर टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं, जिन्हें 30 नवंबर 2021 तक "भारतीय रिज़र्व बैंक मसौदा पर प्रतिक्रिया (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए विवेकपूर्ण विनियमन) निदेश, 2021" विषय के साथ ईमेल द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1084 |