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प्रेस प्रकाशनी

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भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड नेटवर्क - अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प. और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमि. पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की

23 अप्रैल 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड नेटवर्क - अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प. और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमि.
पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पर 1 मई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को ऑन-बोर्डिंग के प्रतिबंध लगाए । इन संस्थाओं को भुगतान प्रणाली डेटा का संग्रहण के निर्देशों के अनुरूप नहीं पाया गया है। यह आदेश मौजूदा ग्राहकों को प्रभावित नहीं करेगा।

अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड भुगतान प्रणाली ऑपरेटर हैं, जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के तहत देश में कार्ड नेटवर्क को संचालित करने के लिए अधिकृत हैं।

पीएसएस अधिनियम की धारा 17 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग से पर्यवेक्षी कार्रवाई की गई है।

पृष्ठभूमि

6 अप्रैल 2018 को भुगतान प्रणाली डेटा का संग्रहण पर रिज़र्व बैंक परिपत्र के संदर्भ में, सभी भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था कि छह महीने की अवधि के भीतर संपूर्ण डेटा (शुरुआत से लेकर अंत तक के समस्त लेनदेन संबंधी विवरण / एकत्र की गई जानकारी / लाई गई / संदेश के भाग के रूप में संसाधित सूचना/ भुगतान निर्देश) उनके द्वारा परिचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समस्त आंकड़े केवल भारत में ही एक प्रणाली में संग्रहीत किए जाएँ। उन्हें उसमें निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आरबीआई को अनुपालन रिपोर्ट करने और सीईआरटी-इन सूचीबद्ध लेखा परीक्षकों द्वारा आयोजित बोर्ड -अनुमोदित प्रणालीगत लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता थी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/106


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