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प्रेस प्रकाशनी

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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार

15 जनवरी 2021

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए
के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती,
महाराष्ट्र – अवधि विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। उपर्युक्त निदेश की अवधि को समय-समय पर बढ़ाकर पिछली बार 17 जनवरी 2021 तक कर दिया गया था। अब यह बैंक पर 18 जनवरी 2021 से 17 अप्रैल 2021 तक अगले तीन महीने के लिए लागू है, जो कि समीक्षाधीन है। इन निदेशों में जमाराशियां (डिपाजिट) निकालने / स्वीकार करने पर कतिपय प्रतिबंध तथा / अथवा अधिकतम सीमाएं निर्धारित की गई हैं। हितबद्ध आम जनता के अवलोकनार्थ बैंक के परिसर में विस्तृत निदेश प्रदर्शित किए गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन निदेशों में संशोधन किए जाने पर विचार कर सकता है। जारी निदेशों का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रद्द किया गया है। बैंक की वित्तीय स्थिति में जब तक सुधार नहीं हो जाता तब तक, बैंक प्रतिबंधों के अधीन बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/949


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