04 दिसंबर 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल)
की सलाहकार समिति को बनाए रखा
यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईई 5 (ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 22 नवंबर 2019 को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में डीएचएफएल के प्रशासक की सहायता के लिए तीन सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है। सलाहकार समिति के सदस्य हैं :
क. डॉ. राजीव लाल, गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
ख. श्री एन. एस. कण्णन, प्रबंध निदेशक और सीईओ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
ग. श्री एन.एस. वेंकटेश, मुख्य कार्यपालक, एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया
2. एनसीएलटी द्वारा डीएचएफ़एल के संबंध में 3 दिसंबर 2019 के आदेश के माध्यम से दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए दर्ज याचिका के परिणामस्वरूप रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्त तीन-सदस्यीय समिति दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और समापन कार्यवाहियाँ तथा न्याय निर्णयन प्राधिकारी को आवेदन) नियम, 2019 के नियम 5 (सी) के तहत गठित सलाहकार समिति के रूप में अपना कार्य जारी रखेंगी। सलाहकार समिति कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान डीएचएफएल के परिचालनों में प्रशासक को परामर्श देगी।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1345 |