04 जनवरी 2016
भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ बड़े ऋणों पर जानकारी के केंद्रीय भंडार (सीआरआइएलसी) के लिए आंकड़ों की रिपोर्टिंग के संबंध में अपने अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर पर ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया । रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों/निदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4)(i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह मौद्रिक दंड लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में त्रुटियों पर आधारित है और यह बैंक अथवा उसके किसी ग्राहक द्वारा किए गए किसी लेनदेन अथवा करार की वैधता से संबंधित नहीं है।
पृष्ठभूमि
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बड़े ऋणों पर जानकारी के केंद्रीय भंडार (सीआरआइएलसी) के लिए उचित आंकड़ों की प्रस्तुती करने के संबंध में जारी अनुदेशों का अनुपालन न करने के लिए बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था । बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित /मौखिक जवाब, जानकारी एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है जिससे बैंक पर मौद्रिक दंड लगाना आवश्यक हो गया है।
अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1561 |