आरबीआई/2013-14/214
बैंपविवि.सं.एलईजी.बीसी.48/09.07.005/2013-14
03 सितंबर 2013
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय/महोदया
मृतक जमाकर्ता के दावों का निपटान –प्रक्रिया का सरलीकरण – बैंक की वेबसाइट पर दावा प्रपत्रों का रखा जाना
कृपया 09 जून 2005 का परिपत्र बैंपविवि.सं.एलईजी.बीसी.95/09.07.005/2004-05 देखें जिसमें मृतक जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए सरलीकृत प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की गई है। हमें जनता से सुझाव प्राप्त होते रहे हैं कि बैंक परिपत्र में सुझाए गए अनुसार सरलीकृत प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। अतएव बैंकों को पुनः सूचित किया जाता है कि वे उक्त परिपत्र में दिए गए अनुदेशों का कड़ाई से पालन करें ताकि किसी जमाकर्ता की मृत्यु होने पर दावों का निपटान निर्बाध रूप से हो सके।
2. साथ ही, जमाकर्ता की मृत्यु पर दावों के समय रहते निपटान करने को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे मृतक खातों के दावों के निपटान के लिए उन सभी व्यक्ति/व्यक्तियों को दावा प्रपत्र उपलब्ध कराएं जो ऐसे प्रपत्र के लिए बैंक/शाखाओं से संपर्क करते हों। दावा प्रपत्रों को बैंक की वेबसाइट पर भी प्रमुखता से रखा जाए ताकि मृतक जमाकर्ता के दावाकर्ता प्रपत्र देख सकें तथा डाउनलोड कर सकें और उन्हें बैंक में दावा दाखिल करने के लिए प्रपत्र प्राप्त करने हेतु बैंक शाखा में न जाना पड़े।
भवदीय
(राजेश वर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक |