आरबीआई/2023-24/63
विवि.एफ़आईएन.आरईसी.41/20.16.003/2023-24
25 सितंबर, 2023
सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित तथा भुगतान बैंकों को छोड़कर
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केन्द्रीय सहकारी बैंक
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफ़आईडी)
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, आवास वित्त कंपनियों सहित
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां
महोदय / महोदया
सूचना का प्रकाशन - सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति आस्तियां
अधिक पारदर्शिता की दिशा में उठाए गए कदम के एक भाग के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाएं (आरई), जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के अनुसार सुरक्षित लेनदार हैं, वे उन उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी प्रदर्शित करेंगी जिनकी प्रतिभूति आस्तियों को आरई द्वारा अधिनियम के तहत कब्जे में लिया गया है।
2. आरई इस सूचना को अनुबंध में निर्धारित प्रारूप में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इस तरह की पहली सूची इस परिपत्र की तारीख से छह (6) महीनों के भीतर आरई की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, और सूची को मासिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा ।
भवदीय
(जे.पी. शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक
संलग्न : अनुबंध
अनुबंध
सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति आस्तियों के बारे में जानकारी
क्र.सं. |
शाखा का नाम |
राज्य |
उधारकर्ता का नाम |
गारंटर का नाम (जहां कहीं लागू है) |
उधारकर्ता का पंजीकृत पता |
गारंटर का पंजीकृत पता (जहां कहीं लागू है) |
बकाया राशि
(रु. में) |
आस्ति वर्गीकरण |
आस्ति वर्गीकरण की तारीख |
कब्जा की गई प्रतिभूति का ब्योरा |
कब्जा की गई प्रतिभूति के धारक का नाम |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|