Click here to Visit the RBI’s new website

अधिसूचनाएं

जाली नोटों की पहचान तथा कुर्की

आरबीआई/2016-17/102
डीसीएम (एफएनवीडी) सं.1134/16.01.05/2016-17

27 अक्तूबर, 2016

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
समस्त बैंक

प्रिय महोदय / महोदया,

जाली नोटों की पहचान तथा कुर्की

हमारे संज्ञान में यह आया है कि कुछ अनैतिक तत्व आम जनता के भोलेपन तथा सीधेपन का लाभ उठाते हुए सामान्य संव्यवहार के दौरान उच्च मूल्यवर्ग के नकली भारतीय मुद्रा नोट परिचालन में ला रहे हैं।

2. उपरोक्त के लिए सचेत रहते हुए, आम जनता से एक प्रेस प्रकाशनी (प्रति संलग्न) के माध्यम से दैनिक संवयवहार के दौरान नोट स्वीकार करने से पहले इसे देखने की आदत डालने तथा जाली भारतीय नोटों को पकड़ने में सहायता करने का अनुरोध किया गया है।

3. इस संबंध में कृपया जाली नोटों की पहचान तथा कुर्की से संबन्धित हमारे दिनांक 20 जुलाई, 2016 के मास्टर परिपत्र डीसीएम (एफएनवीडी) सं. जी-6/16.01.05/2016-17 का संदर्भ लें, जिसमें बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया था कि बैंकिंग प्रणाली में जाली नोटों के प्रवेश की यथासमय पहचान की जाए तथा किसी भी परिस्थिति में उसे निविदाकार को लौटाया नहीं जाए अथवा पुन: जारी नहीं किया जाए। बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि जाली नोटों की पहचान को सरल तथा सुगम बनाने की दृष्टि से, सभी बैंक शाखाएँ / निर्धारित बैक ऑफिस अल्ट्रा वायलेट लैंप / अन्य उपयुक्त बैंक नोट सॉर्टिंग / डिटेकशन मशीनों से सुसज्जित हो। आगे, बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रू. 100 तथा इससे अधिक मूल्यवर्ग के रूप में प्राप्त नकदी के नोटों की प्रामाणिकता के लिए मशीन से प्रसंस्कृत किए बिना पुन: परिचालन में नहीं लाएँ। उक्त अनुदेश सभी बैंक शाखाओं पर नकदी प्राप्ति की मात्रा को ध्यान में दिए बिना लागू होंगे। इसमें किसी भी प्रकार के अनुपालन नहीं किए जाने को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 19 नवंबर, 2009 को जारी अनुदेश संख्या 3158/09.39.00(पॉलिसी)/2009-10 का उल्लंघन समझा जाएगा।

4. बैंक यह भी सुनिश्चित करे कि फ्रंटलाईन तथा बैक ऑफिस में नकदी का कारी करने वाले स्टाफ बैंक नोट की सुरक्षा विशेषताओं के बारे में अच्छी तरह से प्रशिक्षित तथा प्रवीण हों। जाली नोटों की पहचान के बारे में शाखा स्टाफ तथा ग्राहकों को शिक्षित करने की दृष्टि से, हमारी बेबसाईट https://paisaboltahai.rbi.org.in पर उपलब्ध जानकारी को उनके संज्ञान में लाएँ।

5. जाली नोटों के परिचालन को बढ़ावा देने वाले लोगों की पहचान को आसान तथा सुगम करने के लिए, बैंकों को सूचित किया जाता है कि बैंकिंग हॉल / क्षेत्र तथा काउंटर को सीसीटीवी की निगरानी तथा रिकार्डिंग में रखें तथा रिकार्डिंग को संरक्षित करके रखें।

6. हम पुन: दोहराते हैं कि जाली नोटों की पहचान तथा कुर्की तथा इस प्रकार के नोटों को पुन: परिचालित होने से रोकने में बैंकों का असफल होना उक्त उल्लिखित अनुदेशों का उल्लंघन होगा, जो दण्डनीय कार्रवाई को बढ़ावा देगा।

7. कृपया पावती दें।

भवदीय

(पी. विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष