भा.रि.बैंक/2022-23/122
ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 16
30 सितंबर 2022
सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत रिपोर्टिंग संबंधी विलंब के लिए विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क (एलएसएफ़)
विदेशी निवेश (एफआई), बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और पारदेशीय निवेश से संबंधित लेनदेन की रिपोर्टिंग में होने वाले विलंब के संबंध में क्रमशः 07 नवंबर 2017, 16 जनवरी 2019 और 22 अगस्त 2022 को विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क (एलएसएफ) की व्यवस्था लागू की गई है। अब निर्णय लिया गया है कि भिन्न-भिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के लिए लगाए जाने वाले विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क (एलएसएफ) में एकरूपता लायी जाए। एलएसएफ की गणना के लिए, जहां भी लागू हो, अब निम्नलिखित मैट्रिक्स का उपयोग किया जाएगा :
क्र.
सं. |
रिपोर्टिंग संबंधी विलंब का प्रकार |
एलएसएफ़ की राशि (भारतीय रुपये में) |
1 |
फॉर्म ओडीआई भाग-II/ एपीआर, एफ़सीजीपीआर(बी), एफ़एलए विवरणी, फॉर्म ओपीआई, निवेश का साक्ष्य या कोई अन्य विवरणी, जो निधि प्रवाह को शामिल नहीं करती या कोई अन्य आवधिक रिपोर्टिंग |
7500 |
2 |
एफ़सी-जीपीआर, एफ़सीटीआरएस, फॉर्म ईएसओपी, फॉर्म एलएलपी-I), फॉर्म एलएलपी-II), फॉर्म-सीएन, फॉर्म-डीआई, फॉर्म-इनवी, फॉर्म ओडीआई-भाग-I, फॉर्म ओडीआई-भाग-III, फॉर्म एफसी, फॉर्म-ईसीबी, फॉर्म-ईसीबी-2, संशोधित फॉर्म-ईसीबी या कोई अन्य विवरणी जो निधि प्रवाह को शामिल करती है अथवा ऐसी विवरणियाँ जो गैर-निधि-आधारित लेनदेन की रिपोर्टिंग को शामिल करती हैं या लेनदेन आधारित कोई अन्य रिपोर्टिंग |
[7500 + (0.025% × A × n)] |
टिप्पणियाँ:
(ए) "n" रिपोर्ट की प्रस्तुति में हुए विलंब के वर्षों की संख्या दर्शाता है, जिसे ऊपरी दिशा में निकटतम माह में पूर्णांकित किया गया है और जो 2 दशमलव बिंदुओं तक दर्शायी गई है।
(बी) "A" विलंब से की गई रिपोर्टिंग में शामिल राशि है।
(सी) एलएसएफ प्रति विवरणी देय राशि है। तथापि, फॉर्म ईसीबी-2 विवरणी की किसी भी संख्या के लिए, विलंब से प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक एलआरएन को निश्चित घटक हेतु देरी की एक घटना माना जाएगा। इसके अलावा, किसी भी ईसीबी-2 विवरणी के लिए 'A' सकल अंतर्वाह या बहिर्वाह, जो भी अधिक हो (ब्याज और अन्य शुल्कों सहित) की राशि होगी।
(डी) एलएसएफ की अधिकतम राशि ”A” के 100 प्रतिशत तक सीमित होगी और वह निकटतम सौ तक ऊपरी दिशा में पूर्णांकित की जाएगी।
(ई) जहां एलएसएफ के भुगतान संबंधी सूचना जारी की गई हो और ऐसे एलएसएफ का भुगतान एलएसएफ़ सूचना जारी करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो उस सूचना को अकृत और शून्य माना जाएगा और इस अवधि के बाद प्राप्त किसी भी एलएसएफ राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आवेदक बाद में उसी विलंबित रिपोर्टिंग के लिए एलएसएफ के भुगतान हेतु पुनः संपर्क करता है, तो ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख को “n” की गणना के लिए संदर्भ तिथि माना जाएगा।
(एफ) एलएसएफ़ का विकल्प रिपोर्टिंग/ प्रस्तुतीकरण की निर्धारित तिथि से तीन वर्ष तक उपलब्ध होगा। एलएसएफ़ की सुविधा अधिसूचना सं फेमा 120/2004-आर.बी. के तहत हुए रिपोर्टिंग/ प्रस्तुतीकरण संबंधी विलंब के लिए भी विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022 की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष तक उपलब्ध होगी।
(जी) कोई व्यक्ति यदि फेमा के प्रावधानों के तहत किसी प्रकार के प्रस्तुतीकरण अथवा रिपोर्ट फाइल करने के लिए उत्तरदायी है और वह विनिर्दिष्ट समयावधि में न तो ऐसी फ़ाइलिंग/प्रस्तुतीकरण करता है और न ही एलएसएफ़ के साथ ऐसी फाइलिंग/प्रस्तुतीकरण करता है तो वह व्यक्ति फेमा, 1999 के तहत दंडात्मक कार्रवाई का भागी बनेगा। |
2. इस परिपत्र की तिथि को या उसके पश्चात होने वाले प्रस्तुतीकरण संबंधी विलंब के लिए उपर्युक्त प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
3. फेमा के तहत रिपोर्टिंग संबंधी अन्य सभी प्रावधान यथावत बने रहेंगे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएं।
4. उपर्युक्त परिवर्तनों को दर्शाने के लिए 'मास्टर निदेश - विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत रिपोर्टिंग' तथा 'मास्टर निदेश- बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार क्रेडिट और संरचित दायित्व' को अद्यतन किया जा रहा है।
5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के तहत जारी किए गए हैं और वे किसी अन्य कानून के तहत आवश्यक अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।
भवदीय
(अजय कुमार मिश्र)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |