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अधिसूचनाएं

टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन: अनुमत उपकरणों की व्याप्ति का विस्तार

आरबीआई/2021-22/92
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-469/02-14-003/2021-22

25 अगस्त 2021

मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अध्यक्ष
सभी प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क

महोदया / महोदय,

टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन: अनुमत उपकरणों की व्याप्ति का विस्तार

हम "टोकनाइजेशन - कार्ड ट्रांजैक्शन" पर दिनांक 08 जनवरी 2019 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.1463/02.14.003/2018-19 के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसके अंतर्गत प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क को किसी भी टोकन अनुरोधकर्ता को कार्ड टोकनाइजेशन सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है, जो उसमें सूचीबद्ध शर्तों के अधीन है। यह सुविधा केवल इच्छुक कार्डधारकों के मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए उपलब्ध थी। हाल के महीनों के दौरान टोकनयुक्त कार्ड लेनदेनों की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है।

2. इस ढांचे की समीक्षा करने और हितधारकों की प्रतिपुष्टि को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ता उपकरणों - लैपटॉप, डेस्कटॉप, धारणीय वस्तुएं (कलाई घड़ी, बैंड, आदि), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) उपकरण आदि - को शामिल करने के लिए टोकनाइजेशन की व्याप्ति का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। ऊपर संदर्भित परिपत्र के अन्य सभी प्रावधान लागू रहेंगे। इस पहल से उपयोगकर्ताओं के लिए कार्ड लेनदेन को अधिक सुरक्षित, सुदृढ़ और सुविधाजनक बनाया जाना अपेक्षित है।

3. यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है।

भवदीय,

(पी. वासुदेवन)
मुख्य महाप्रबंधक


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