भारिबैं/2021-22/66
विवि.एसपीई.आरईसी.29/13.03.00/2021-2022
जुलाई 02, 2021
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित)
सभी लघु वित्त बैंक
सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक
महोदय/ महोदया
अतिदेय देशी जमा पर ब्याज संबंधी अनुदेशों की समीक्षा
कृपया 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाओं पर ब्याज दर) निदेश, 2016 और 12 मई 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाओं पर ब्याज दर) निदेश, 2016, की धारा 9 (बी) का संदर्भ ग्रहण करें, यदि मीयादी जमाराशि परिपक्व हो जाती है और उसकी राशि अदत्त रहती है तो बैंक के पास अदावी राशि पर बचत बैंक खाता के अनुसार लागू ब्याज देय होगा।
2. इन अनुदेशों की समीक्षा करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि यदि मीयादी जमाराशि परिपक्व हो जाती है और उसकी राशि अदत्त रहती है तो बैंक के पास अदावी राशि पर बचत बैंक खाता या संविदागत ब्याज दर, जो भी कम हो के अनुसार लागू ब्याज देय होगा।
3. मास्टर निदेशों की संबंधित धारा को तदनुसार अनुबंध में दर्शाये अनुसार संशोधित किया जाता है।
भवदीय
(थॉमस मैथ्यू)
मुख्य महाप्रबंधक
अनुबंध
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