आरबीआई/2019-20/251
डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1897/02.14.003/2019-20
04 जून 2020
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं /
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक /
स्थानीय क्षेत्र बैंक / गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता /
प्राधिकृत भुगतान प्रणाली प्रतिभागी / परिचालक
महोदया / महोदय,
विभिन्न भुगतान प्रणाली आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए समयसीमा का विस्तार
भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का संदर्भ लें - (क) पूर्वदत्त भुगतान लिखतों के निर्गमन एवं परिचालन से संबंधित मास्टर निदेश पर डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1164/02.14.006/2017-18 दिनांक 11 अक्टूबर 2017 (समय-समय यथा संशोधित), (ख) कार्ड लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने पर डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1343/02.14.003/2019-20 दिनांक 15 जनवरी 2020, (ग) प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हुए विफल हुए लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) और ग्राहक क्षतिपूर्ति को सुसंगत बनाना पर डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.629/02.01.014/2019-20 दिनांक 20 सितंबर 2019 और (घ) पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देशों पर डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810/02.14.008/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020।
2. वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कुछ क्षेत्रों के संबंध में अनुपालन के लिए समयसीमा को बढ़ा दिया जाए जिसका विवरण अनुबंध में दिया गया है ।
3. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 के अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है।
भवदीय,
(पी. वासुदेवन)
मुख्य महाप्रबंधक
संलग्नक : यथोक्त
दिनांक 04 जून 2020 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1897/02.14.003/2019-20 का अनुबंध
क्र. सं. |
अनुदेश / परिपत्र |
वर्तमान समसीमा |
संशोधित समसीमा |
1. |
पीपीआई-एमडी दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) :
(i) सभी मौजूदा गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता (पीपीआई-एमडी के जारी होने के समय) दिनांक 31 मार्च, 2020 (ऑडिटेड बैलेंस शीट) तक वित्तीय स्थिति के अनुसार रुपये 15 करोड़ की न्यूनतम धनात्मक निवल -मूल्य की आवश्यकता का पालन करना ।
(ii) प्राधिकृत गैर-बैंक इकाइयाँ सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट वित्तीय वर्ष की समाप्ती के बाद दो महीनों के भीतर डीपीएसएस, आरबीआई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेंगी, जिनमें सीईआरटी -आईएन के पैनल वाले लेखा परीक्षकों द्वारा की गई साइबर सुरक्षा ऑडिट शामिल हैं। |
30 जून 2020 तक वित्तीय स्थिति |
30 सितंबर, 2020 तक वित्तीय स्थिति |
31 अगस्त, 2020 तक |
31 अक्टूबर, 2020 तक |
2. |
"कार्ड लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने" पर परिपत्र के प्रावधानों को लागू करना। |
16 जून, 2020 से प्रभावी |
30 सितंबर, 2020 तक |
3. |
"प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हुए विफल हुए लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) और ग्राहक क्षतिपूर्ति को सुसंगत बनाना", "कैलेंडर दिवसों" को "कार्य दिवसों" के रूप में पढ़ा जाए। |
24 मार्च, 2020 से प्रभावी |
31 दिसंबर, 2020 तक |
4. |
"भुगतान एग्रीगेटर्स और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशा-निर्देश", जिन गतिविधियों के लिए विशिष्ट समयसीमा का उल्लेख नहीं किया गया है और जो 1 अप्रैल, 2020 से लागू होने वाली थीं। |
01 जून, 2020 से प्रभावी |
30 सितंबर 2020 तक |
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