भारिबैं/2020-21/76
विवि.आरआरबी.सं.28/31.01.001/2020-21
दिसम्बर 04, 2020
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
महोदय/ महोदया
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) आरंभ करना
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को चलनिधि प्रबंधन के लिए एक अतिरिक्त मार्ग प्रदान करने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित मानदंडों को पूर्ण करने वाले अनुसूचित आरआरबी को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दी जाएगी:
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कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) को कार्यान्वित कर चुके हैं,
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सीआरएआर कम से कम नौ प्रतिशत है और
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एलएएफ और एमएसएफ का लाभ उठाने के लिए वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निबंधन और शर्तों का पूर्णतः अनुपालन करते हैं।
2. जो आरआरबी एलएएफ और एमएसएफ में भागीदारी के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं (सकारात्मक सूची/ पॉजिटिव लिस्ट) और जो आरआरबी पात्र नहीं पाए गए हैं (नकारात्मक सूची/ नेगेटिव लिस्ट), उनके नाम संबंधित बैंकों को सूचित किए जाएंगे। बैंकों की पात्रता की स्थिति की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाएगी।
3. जिस प्रभावी तिथि से आरआरबी एलएएफ और एमएसएफ का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे, वह अलग से सूचित की जाएगी।
भवदीय,
(थॉमस मैथ्यू)
मुख्य महाप्रबंधक |