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अधिसूचनाएं

प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) – अंत:परिचालनीयता के लिए दिशानिर्देश

आरबीआई/2018-19/61
डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.808/02.14.006/2018-19

16 अक्टूबर 2018

सभी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता, प्रणाली प्रदाता और प्रणाली प्रतिभागी

महोदया / महोदय,

प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) – अंत:परिचालनीयता के लिए दिशानिर्देश

पीपीआई को जारी करने एवं उनके परिचालन के संबंध में दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 को जारी किए गए मास्टर दिशानिर्देश डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1164/02.14.006/2017-18 (29 दिसंबर, 2017 को अद्यतन किया गया) का संदर्भ लें। इसमें दी गई कार्ययोजना के अनुसार, केवाईसी का अनुपालन करने वाली सभी पीपीआई चरणों में प्रभावी की जानी थी - (i) एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से वालेट्स के रूप में जारी किए गए पीपीआई की अंतःपरिचालनीयता, (ii) एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से वालेट्स और बैंक खाते के बीच अंतःपरिचालनीयता, और (iii) कार्ड नेटवर्क के माध्यम से कार्ड के रूप में जारी पीपीआई के लिए अंतःपरिचालनीयता।

2. अंतःपरिचालनीयता के कार्यान्वयन के लिए के लिए बेहतर तैयारी के लिए, सभी चरणों को आरंभ करने के लिए समेकित दिशानिर्देश संलग्न हैं। भाग लेने वाले पीपीआई जारीकर्ता, जो अंतःपरिचालनीयता को अपनाने का विकल्प चुनते हैं, वे केवाईसी के निर्देशों, लेनदेन के लिए सुरक्षा और एप्लीकेशन लाइफ साइकल, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम और जोखिम प्रबंधन के अलावा संलग्न दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें जैसा कि मास्टर दिशानिर्देश में दिया गया है।

3. बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों 'बैंकों में साइबर सिक्यूरिटी की रूपरेखा' पर डीबीएस.सीओ/सीएसआईटीई/बीसी.11/33.01.001/2015-16, दिनांक 02 जून 2016 और ‘सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधड़ी पर कार्य दल -अनुशंसाओं का कार्यान्वयन’ पर दिनांक 29 अप्रैल 2011 के परिपत्र डीबीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी.6/31.02.008/2010-11 द्वारा भी निर्देशित होंगे, यथा लागू।

4. इसके अलावा, सभी भाग लेने वाले पीपीआई जारीकर्ता भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और संबंधित कार्ड नेटवर्क की अपेक्षाओं के अनुसार यूपीआई और कार्ड नेटवर्क के माध्यम से अंतःपरिचालनीयता प्राप्त करने के लिए तकनीकी विशेषताओं / मानकों / अपेक्षाओं द्वारा निर्देशित होंगे। एनपीसीआई और कार्ड नेटवर्क यूपीआई और कार्ड नेटवर्क में पीपीआई जारीकर्ताओं द्वारा भागीदारी की सुविधा प्रदान करेंगे।

5. ये दिशानिर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10 (2) के साथ पठित धारा 18 के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

भवदीय,
(पी.वासुदेवन)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त


प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) - अंतःपरिचालनीयता के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश
(डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.808/02.14.006/2018-19, दिनांक 16 अक्टूबर 2018)

1. परिचय

1.1 अंतःपरिचालनीयता तकनीकी संगतता है जो एक भुगतान प्रणाली को अन्य भुगतान प्रणालियों के साथ संयुक्त रूप से उपयोग किए जाने में सक्षम बनाती है। अंतःपरिचालनीयता पीपीआई जारीकर्ताओं, प्रणाली प्रदाताओं और प्रणाली प्रतिभागियों को विभिन्न प्रणालियों में भाग लेकर कई प्रणालियों में भाग लिए बिना भुगतान लेनदेनों का समाशोधन और निपटान करने देता है।

2. आवश्यकताएँ

2.1 अंतःपरिचालनीयता के संबंध में यहां उल्लिखित आवश्यकताएं पीपीआई पर मास्टर दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अतिरिक्त हैं।

2.2 पीपीआई जारीकर्ताओं के पास पीपीआई अंतःपरिचालनीयता प्राप्त करने के लिए बोर्ड अनुमोदित नीति होगी।

3. अंतःपरिचालनीयता प्राप्त करने के लिए आवश्यकताएं: वॉलेट और कार्ड के लिए एक समान

3.1 जहां पीपीआई को वालेट के रूप में जारी किया जाता है, वहाँ पीपीआई के मध्य अंतःपरिचालनीयता यूपीआई के माध्यम से सक्षम की जाएगी।

3.2 जहां पीपीआई कार्ड के रूप में जारी किए जाते हैं, वहाँ कार्ड अधिकृत कार्ड नेटवर्क से संबद्ध होंगे ।

3.3 यूपीआई और / या कार्ड नेटवर्क के माध्यम से अंतःपरिचालनीयता को लागू करने के इच्छुक सभी पीपीआई जारीकर्ता इन दिशानिर्देशों में निहित निर्देशों का पालन करेंगे। पीपीआई जारीकर्ता जो कि विशिष्ट सेगमेंट्स में परिचालनरत हैं जैसे कि भोजन, उपहार और एमटीएस वे अंतःपरिचालनीयता भी लागू कर सकते हैं।

3.4 अंतःपरिचालनीयता केवाईसी का अनुपालन करने वाले सभी प्रीपेड भुगतान लिखत पीपीआई खातों और समस्त एक्सेप्टेन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को उपलब्ध होगी।

3.5 तकनीकी आवश्यकताएं: पीपीआई जारीकर्ता कार्ड नेटवर्क / यूपीआई की सभी अपेक्षाओं का पालन करेंगे जिसमें सदस्यता प्रकार और मानदंड, मर्चेंट ऑन-बोर्डिंग, तकनीकी अपेक्षाओं, प्रमाणन और लेखा परीक्षा अपेक्षाओं, अभिशासन आदि जैसी विशिष्ट भुगतान प्रणाली पर लागू विभिन्न मानकों, नियमों और विनियमों का पालन करना शामिल है।

3.6 रीकंसिलिएशन, ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण:

  1. पीपीआई जारीकर्ता दैनिक / साप्ताहिक / मासिक या और जल्दी -जल्दी, जैसा भी मामला हो के आधार पर पदों के रीकंसिलिएशन के मामले में सभी दिशानिर्देशों / कार्ड नेटवर्क अपेक्षाओं / यूपीआई के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे।

  2. पीपीआई जारीकर्ता कार्ड नेटवर्कों / यूपीआई द्वारा यथा विहित सभी विवादों के समाधान और शिकायत निवारण तंत्रों का अनुपालन करेंगे।

4. कार्ड नेटवर्क के माध्यम से अंतःपरिचालनीयता प्राप्त करने के लिए आवश्यकताएं

4.1 कार्ड नेटवर्कों को ऑनबोर्ड पीपीआई जारीकर्ताओं को अपने नेटवर्क में शामिल करने की अनुमति है। गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं को प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क के सदस्यों / सहयोगी सदस्यों के रूप में भाग लेने की अनुमति है।

4.2 निपटान: निपटान के प्रयोजनार्थ, एक गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता सीधे या प्रायोजक बैंक व्यवस्था के माध्यम भाग ले सकता है, जैसा भी मामला हो। गैर- बैंक पीपीआई जारीकर्ता संबंधित कार्ड नेटवर्क की निपटान प्रणाली की अपेक्षाओं का पालन करेंगे।

4.3 बचाव और सुरक्षा:

  1. चूंकि गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता पहली बार कार्ड नेटवर्क के साथ अंत: परिचालनीय कार्ड जारी करेंगे, इन संस्थाओं द्वारा जारी किए गए कार्ड आरंभ से ही ईएमवी चिप और पिन वाले कार्ड होंगे।

  2. बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्ड के रूप में जारी सभी नए पीपीआई ईएमवी चिप और पिन का अनुपालन करें।

  3. बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्ड के रूप में पुन: जारी किए जाने वाले / नवीनीकरण किए जाने वाले सभी पीपीआई ईएमवी चिप और पिन का अनुपालन करें।

  4. मात्र भोजन सेगमेंट में परिचालनरत पीपीआई जारीकर्ता यदि अंतःपरिचालनीयता का विकल्प चुनते हैं तो वे ईएमवी चिप और पिन का अनुपालन करने वाले कार्ड जारी करें। गिफ्ट कार्ड और एमटीएस को ईएमवी चिप और पिन सक्षम किए बिना भी जारी किया जा सकता है।

5. यूपीआई के माध्यम से अंतःपरिचालनीयता प्राप्त करने के लिए आवश्यकताएं

5.1 पीपीआई जारीकर्ता यूपीआई की अंतःपरिचालनीयता की सभी मूलभूत / मानक सुविधाओं को उपलब्ध कराएंगे।

5.2 पीपीआई जारीकर्ता यूपीआई में भुगतान प्रणाली प्रदाता (पीएसपी) के रूप में कार्य करेंगे। एनपीसीआई पीपीआई जारीकर्ताओं को अपनी नीति / जोखिम प्रबंधन के पहलुओं को ध्यान में रखने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार हैंडल जारी करेगी। चूंकि *99# यूएसएसडी, यूपीआई का हिस्सा है, गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं को भी इसमें भाग लेने की अनुमति है।

5.3 पीपीआई धारकों को यूपीआई के लिए केवल अपने स्वयं के पीपीआई जारीकर्ता द्वारा ही ऑन-बोर्ड किया जाएगा। पीपीआई जारीकर्ता उन्हें जारी किए गए हैंडल से ही अपने ग्राहकों के वालेट्स को जोड़ेंगे। पीएसपी के रूप में पीपीआई जारीकर्ता किसी भी बैंक या किसी अन्य पीपीआई जारीकर्ता के ग्राहकों को ऑन-बोर्ड नहीं करेगा।

5.4 पीपीआई धारक द्वारा उसके मौजूदा वॉलेट प्रमाण-पत्रों के अनुसार प्रमाणीकरण पूरा किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, यूपीआई तक पहुंचने से पहले लेनदेन को पूर्व-अनुमोदित किया जाएगा।

5.5 निपटान: के प्रयोजनों के लिए, एक गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता एक प्रायोजक बैंक के माध्यम से भाग लेगा। गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता यूपीआई में प्रायोजक बैंक व्यवस्था की अपेक्षाओं का पालन करेंगे और इस संबंध में एनपीसीआई की सभी अपेक्षाओं को भी पूरा करेंगे।


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