भारिबैं./2016-17/25
बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.2/21.04.098/2016-17
21 जुलाई 2016
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय/महोदया,
चलनिधि मानकों पर बासल III ढांचा– चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी साधन तथा एलसीआर प्रकटीकरण मानक
कृपया 'चलनिधि मानकों पर बासल III ढांचा – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी साधन तथा एलसीआर प्रकटीकरण मानक' पर हमारे परिपत्र दिनांक 09 जून 2014 का बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.120/21.04.098/2013-14, दिनांक 28 नवंबर 2014 का बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.52/21.04.098/2014-15 तथा दिनांक 11 फरवरी 2016 का बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.77/21.04.098/2015-16 देखें।
2. वर्तमान में, बैंकों के लिए एलसीआर की गणना के प्रयोजन से स्तर 1 उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) के रूप में अनुमत आस्तियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यूनतम एसएलआर अपेक्षा से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां, और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) [वर्तमान में बैंक के एनडीटीएल का 2 प्रतिशत] के अंतर्गत तथा चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि लेने की सुविधा (एफएएलएलसीआर) [वर्तमान में बैंक के एनडीटीएल का 8 प्रतिशत] के अंतर्गत अनिवार्य एसएलआर अपेक्षाओं की भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा के भीतर सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हैं।
3. यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को एलसीआर की गणना के प्रयोजन से ऊपर उल्लिखित आस्तियों के अतिरिक्त अनिवार्य एसएलआर अपेक्षाओं के भीतर एफएएलएलसीआर के अंतर्गत उनके एनडीटीएल के एक और प्रतिशत तक स्तर 1 एचक्यूएलए के रूप में उनके द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियों को मान्यता देने की अनुमति दी जाएगी। अतएव, बैंकों को उपलब्ध एसएलआर में से कुल निकासी (carve out) उनके एनडीटीएल का 11 प्रतिशत होगा। इस प्रयोजन से बैंकों को अनिवार्य एसएलआर अपेक्षाओं के भीतर ऐसी मान्यता प्राप्त सरकारी प्रतिभूतियों का ऐसी राशि पर मूल्यन करना जारी रखना चाहिए, जो उनके वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक न हो (प्रतिभूति को धारण करने की श्रेणी, अर्थात् एचटीएम, एएफएस या एचएफटी पर ध्यान दिए बिना)।
भवदीय,
(अजय कुमार चौधरी)
मुख्य महाप्रबंधक |