आरबीआई/2016-17/271
डीजीबीए.जीएडी.सं.2646/31.02.007/2016-17
7 अप्रैल 2017
सभी एजेंसी बैंक
महोदय/महोदया
सरकारी बैंकिंग का कार्य करने के संबंधी प्रणाली और नियंत्रण
कृपया एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी व्यवसाय करना-एजेंसी कमीशन का भुगतान करने के संबंध में 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.2/31.12.010/2015-16 और एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का वितरण संबंधी 1 जुलाई 2015 के परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-1/31.05.001/2015-16, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी बैंकिंग का कार्य करने हेतु एजेंसी बैंकों की प्रणाली और नियंत्रण का ब्यौरा दिया गया है, का संदर्भ देखें।
2. वर्तमान अनुदेशों के अतिरिक्त एजेंसी बैंक यह सुनिश्चित करें कि बैंक शाखाओं के आंतरिक/समवर्ती लेखापरीक्षा में यह सत्यापित किया जाए कि सरकारी व्यवसाय सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों/विनियमों के अनुसार किया जा रहा है। तदनुसार बैंक शाखाओं की आंतरिक/समवर्ती लेखापरीक्षा करते समय अन्य जाँच के साथ-साथ सरकारी बैंकिंग के विभिन्न पक्षों जैसे एजेंसी कमीशन दावे और पेंशन भुगतान की भी जाँच की जाए। शामिल की गई न्यूनतम मदों वाली जाँच सूची अनुबंध के रूप में इसके साथ संलग्न है, जिसे निरीक्षण/लेखापरीक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाए। तदनुसार एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का वितरण संबंधी 1 जुलाई 2015 का मास्टर परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-1/31.05.001/2015-16 का अनुबंध 2 वापस लिया जा रहा है।
भवदीय
(डी.जे.बाबू)
उप महाप्रबंधक
संलग्नक : यथोक्त |