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अधिसूचनाएं

लघु बचत योजना में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को जमा करना

आरबीआई/2016-17/151
डीसीएम (आयो.) 1351/10.27.00/2016-17

23 नवम्बर 2016

अध्यक्ष /प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / निजी क्षेत्र के बैंकों / विदेशी बैंकों/
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों / शहरी सहकारी बैंकों / राज्य सहकारी बैंक

महोदया / महोदय

लघु बचत योजना में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को जमा करना

कृपया वर्तमान के 500 और 1000 रुपए के बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी पर 8 नवम्बर 2016 का हमारा परिपत्र डीसीएम (आयो.) 1226/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें।

2 हम सूचित करते हैं कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि लघु बचत योजनाओं के ग्राहकों को लघु बचत योजनाओं में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को जमा करने की अनुमति नहीं दी जाए। अत: बैंकों को तत्काल प्रभाव से लघु बचत योजनाओं में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को जमा नहीं करने के लिए सूचित किया जाता है।

3 कृपया प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय

(पी विजयकुमार)
मुख्य महाप्रबंधक


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