आरबीआई/2016-17/44
बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.6/21.06.001/2016-17
25 अगस्त, 2016
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय/महोदया,
विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा– कारपोरेट, आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी) और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों– इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (एनबीएफसी-आईएफसी) के प्रति एक्सपोज़र के लिए जोखिम भार
कृपया उपर्युक्त संस्थाओं के प्रति एक्सपोज़र के संबंध में बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई, 2015 के मास्टर परिपत्र का पैरा 5.8 देखें। वर्तमान में, इन संस्थाओं के प्रति बिना रेटिंग वाले एक्सपोज़र के लिए 100 प्रतिशत जोखिम भार लगता है। समीक्षा करने के बाद, अब यह निर्णय लिया गया है कि बिना रेटिंग वाले एक्सपोज़र पर लागू जोखिम भार के संबंध में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं:
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30 जून, 2017 से बैंकिंग प्रणाली से 200 करोड़ रुपये से अधिक के समग्र एक्सपोज़र वाले कारपोरेट, एएफसी और एनबीएफसी-आईएफसी पर सभी बिना रेटिंग वाले दावों के लिए 150% का जोखिम भार लगेगा।
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तथापि, बैंकिंग प्रणाली से 100 करोड़ रुपये से अधिक के समग्र एक्सपोज़र वाले कारपोरेट, एएफसी और एनबीएफसी-आईएफसी पर ऐसे दावे, जिनकी पहले तो रेटिंग की गई थी और बाद में बिना रेटिंग वाले हो गए, उनके लिए तत्काल प्रभाव से 150% का जोखिम भार लगेगा।
भवदीय,
(अजय कुमार चौधरी)
मुख्य महाप्रबंधक |