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अधिसूचनाएं

वर्तमान 500 और 1000 रुपए के बैंक नोटों (विनिर्दिष्ट बैंक नोट) की वैध मुद्रा विशेषता को वापस लेना – विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) को बैंक खातों में जमा करना

आरबीआई/2016-17/189
डीसीएम (आयो) सं 1859/10.27.00/2016-17

19 दिसंबर, 2016

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक /
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक

महोदय,

वर्तमान 500 और 1000 रुपए के बैंक नोटों (विनिर्दिष्ट बैंक नोट) की वैध मुद्रा विशेषता को वापस लेना – विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) को बैंक खातों में जमा करना

कृपया उपर्युक्त के संबंध में हमारे दिनांक 08 नवंबर 2016 के परिपत्र डीसीएम (आयोजना) संख्या 1226/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें। एसबीएन के मूल्य को बैंक खातों में जमा करने के संबंध में पैरा 3 के ‘ग’ के ii, iii एवं iv प्रावधानों की समीक्षा करने पर यह निर्णय किया गया है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के लिए कराधान और निवेश व्यवस्था के तहत जमाओं को बढ़ावा देते हुए एसबीएन को बैंक खातों में जमा करने के संबंध में निम्नानुसार कतिपय प्रतिबंध लगाए जाएं :

  1. 30 दिसंबर 2016 तक की शेष अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के जमाकर्ताओं द्वारा बैंक खाते में केवल एक बार ही रु. 5000/- से अधिक विनिर्दिष्ट बैंक नोट जमा किए जा सकेंगे । ऐसे मामलों में जमाकर्ताओं से, लिखित में, बैंक के कम-से-कम दो अधिकारियों की उपस्थिति में पूछताछ किए जाने के उपरांत ही, कि ये नोट पहले क्यों नहीं जमा किए जा सके और इस संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त करने पर ही जमाएं स्वीकार की जाएंगी। स्पष्टीकरण का अभिलेख रखा जाएगा ताकि बाद में उसका लेखापरीक्षण किया जा सके। इन जमाओं के संबंध में सीबीएस में समुचित निशान भी अंकित किया जाना चाहिए ताकि आगे और जमाएं स्वीकार न की जा सकें।

  2. 30 दिसंबर 2016 तक जमाकर्ता द्वारा बैंक परिसर में बैंक खातों में सामान्य प्रकार से रु. 5000/- मूल्य तक के एसबीएन जमा किए जा सकेंगे। यदि खाते में रु. 5000/- से कम एसबीएन जमा किए जाएं और ऐसी जमाओं का कुल, संचयी आधार पर रु. 5000/- से अधिक होता है, तो भी ऐसी स्थिति में उन पर रु. 5000/- से अधिक एसबीएन जमा करने के मामले में पालन की जाने वाली प्रक्रिया लागू होगी और उसके बाद 30 दिसंबर 2016 तक आगे और जमाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी।

  3. यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केवल केवाईसी का अनुपालन करने वाले खातों में रु. 5000/- से अधिक के एसबीएन का पूरा मूल्य जमा किया जाएगा और यदि खाता केवाईसी का अनुपालन नहीं करता है तो रु. 50,000/- की सीमा तक जमा स्वीकार की जाएगी, जो ऐसे खातों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाली शर्तों के अधीन होगा।

  4. उपर्युक्त प्रतिबंध प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 हेतु कराधान और निवेश व्यवस्था के तहत जमा के प्रयोजनार्थ एसबीएन की जमाओं पर लागू नहीं होंगे।

  5. प्रस्तुत विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का समतुल्य मूल्य जमाकर्ता द्वारा किसी भी बैंक में मानक बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार खोले गए खाते में एवं वैध पहचान पत्र पेश किए जाने पर जमा किया जाएगा।

  6. प्रस्तुत विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का समतुल्य मूल्य मानक बैंकिंग प्रक्रिया का पालन करते हुए खोले गए तृतीय पक्षकार के खाते में तथा वास्तव में एसबीएन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति, जैसा हमारे परिपत्र, जिसका हवाला ऊपर दिया गया है, के अनुबंध-5 में दर्शाया गया है, द्वारा वैध पहचान पत्र पेश किए जाने पर जमा किया जाएगा, बशर्ते तृतीय पक्षकार की ओर से बैंक को विशेष प्राधिकार दी गई हो।

2. कृपया पावती दें ।

भवदीय

(पी.विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक

संबन्धित लिंक
16 दिसंबर, 2016 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016
16 दिसंबर, 2016 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016
16 दिसंबर, 2016 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 – परिचालन अनुदेश
16 दिसंबर, 2016 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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