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अधिसूचनाएं

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते – सावधानियाँ

आरबीआई/2016-17/165
डीसीएम (आयो) सं 1450/10.27.00/2016-17

29 नवम्बर 2016

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक /
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय,

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते – सावधानियाँ

कृपया “नकदी का आहरण – साप्ताहिक सीमा” विषय पर हमारे दिनांक 25 नवंबर 2016 के परिपत्र डीसीएम(आयो)सं1424/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें । काले धन को वैध बनाने वालों एवं बेनामी संपत्ति लेनदेन और धन शोधन नियमों के तहत कानूनी खामियाजों से निर्दोष किसानों और PMJDY के ग्रामीण खाताधारकों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि 09 नवंबर 2016 के बाद पीएमजेडीवाई खातों में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) में जमा की गई धनराशि के संबंध में एहतियात के तौर पर, ऐसे खातों के संचालन पर कुछ निश्चित सीमाएं निर्धारित की जाए। अस्थायी उपाय के तौर पर, बैंकों पीएमजेडीवाई खातों के संबंध में निम्न निगरानी करने हेतु सूचित किया जाता है :

  1. पूर्ण रूप से केवाईसी मानदण्ड पूरा करने वाले खाताधारकों को उनके खाते से एक माह में 10000/- आहरण की अनुमति होगी । शाखा प्रबन्धक आहरण की सत्यता को सुनिश्चित करने तथा इनका बैंक रिकॉर्ड में विधिवत दस्तावेजीकरण करने के पश्चात वर्तमान लागू सीमाओं के अंतर्गत 10000/- से अधिक आहरण की अनुमति दे सकते हैं ।

  2. सीमित या गैर केवाईसी मानदण्ड वाले खाताधारकों को 09 नवंबर 2016 के पश्चात विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के माध्यम से जमा की गई राशि में से समग्र सीमा 10000/- में से 5000/- प्रतिमाह आहरण की अनुमति होगी ।

भवदीय

(पी. विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक


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