आरबीआई/2014-15/554
बैविवि.सं.निदेश.बीसी.87/13.03.00/2014-15
16 अप्रैल 2015
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय/महोदया,
जमाराशियों पर ब्याज दरें
कृपया 29 अप्रैल 1998 का हमारा परिपत्र बैपविवि.सं.निदेश.बीसी.36/13.03.00/98, 11 अगस्त 2001 का परिपत्र बैपविवि.सं.निदेश.बीसी.07/13.03.00/2001-02 तथा 24 जनवरी 2013 का परिपत्र बैपविवि.सं.निदेश.बीसी.74/13.03.00/2012-13 देखें, जिनके अनुसार बैंकों को 1 करोड़ रुपए से कम की मीयादी जमाराशियों पर इनकी अवधि के आधार पर तथा 1 करोड़ रुपए और इससे अधिक की मीयादी जमाराशियों पर इनकी मात्रा तथा अवधि के आधार पर विभेदक ब्याज दरों का प्रस्ताव करने की अनुमति दी गई थी।
2. इस संबंध में आपका ध्यान 3 फरवरी 2015 को घोषित छठे द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य - 2014-15 के पैरा 29 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा मीयादी जमाराशियों पर समय-पूर्व आहरण सुविधा को विभेदक ब्याज दरों का प्रस्ताव किए जाने हेतु अंतर करने के लिए एक विशिष्ट लक्षण के रूप में लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार, बैंकों को मीयादी जमाराशियों पर समय-पूर्व आहरण की सुविधा होने अथवा न होने के आधार पर निम्नलिखित दिशानिर्देशों के तहत विभेदक ब्याज दरों का प्रस्ताव करने का निर्णय लेने का अधिकार होगा -
-
व्यक्तियों (एकल अथवा संयुक्त रूप से रखी गई) की 15 लाख और इससे कम की सभी मीयादी जमाराशियों के लिए समय पूर्व आहरण की सुविधा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए ।
-
बैंक उपर्युक्त (i) के अलावा अन्य सभी मीयादी जमाराशियों के लिए, समय पूर्व आहरण की सुविधा के साथ अथवा सुविधा के बिना भी प्रस्ताव दे सकते हैं । तथापि, ऐसी मीयादी जमाराशियों का प्रस्ताव देने वाले बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक से संपर्क स्थापित करने वाले स्थल पर ग्राहकों को समय पूर्व आहरण की सुविधा रहित अथवा सुविधा सहित विकल्प का चुनाव करने का विकल्प वास्तव में दिया जाता है।
-
बैंकों को जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरों की सूची को पहले से ही प्रकट करना होगा अर्थात बैंकों द्वारा जुटाई गई सभी जमाराशियां प्रदर्शित अनुसूची के अनुसार होनी चाहिए।
-
बैंकों को विभेदक ब्याज दरों वाली जमाराशियों सहित ब्याज दरों के संबंध में संचालक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति को अपनाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित ब्याज दरें उपयुक्त, सुसंगत, पारदर्शी हों और जब कभी अपेक्षित हो विनियामकीय समीक्षा/संवीक्षा के लिए उपलब्ध हो।
भवदीया,
(लिलि वडेरा)
मुख्य महाप्रबंधक |