आरबीआई/2014-15/500
संदर्भ.डीजीबीए.जीएडी.सं.एच- 4054/45.03.001/2014-15
13 मार्च 2015
अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी एजेंसी बैंक
महोदय
सरकारी खाते में पेंशन के अधिक भुगतान की वापसी – पेंशनरों को अदा किए गए अधिक / गलत पेंशन-भुगतान की वसूली
उपर्युक्त विषय में कृपया 1 जून 2009 के हमारे परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.10450/45.03.001/2008-09 का अवलोकन करें,जिसमें यह सूचित किया गया था कि जब कभी सरकारी पेंशन के किसी अधिक भुगतान का मामला पाया जाता है तो संपूर्ण राशि तुरंत सरकारी खाते में जमा की जानी चाहिए।
2. अत: एतद्.द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अनुदेशों में यह निहित है कि इस कार्य को एजेंसी बैंकों के पार्ट पर चूक का कार्य माना जाए। दूसरी ओर यदि एजेंसी बैंकों का यह विचार है कि पेंशनरों को किया गया अधिक/गलत भुगतान सरकार द्वारा की गई गल्तियों के कारण होता है तो शीघ्र समाधन के लिए वे इसके पूरे ब्यौरे सहित मामले के संबंध में संबंधित सरकारी विभागों के साथ संपर्क कर सकते हैं। तथापि यह एक समयबद्ध प्रक्रिया होनी चाहिए और इस आशय की सरकारी प्राधिकारियों की प्राप्ति सूचना को बैंक के अभिलेख में अवश्य रखा जाना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक को संदर्भित किए बिना ये बैंक ऐसे मामलों में सरकारी विभागों से संपर्क कर सकते हैं।
3. अन्य सभी मामलों में, जहाँ ऐसे अधिक भुगतान बैंक द्वारा की गई गल्तियों के कारण होते हैं, जैसा कि परिपत्र में सूचित किया गया है, अधिक भुगतान की राशि को सरकारी खातों में एकमुश्त रूप में तुरंत जमा कर दी जानी चाहिए।
भवदीया
(मोनिशा चक्रवर्ती)
महाप्रबंधक |