भारिबैं/2014-15/451
गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.017/03.10.42/2014-15
05 फरवरी 2015
सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
महोदय,
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति 1988(2011) तालीबान प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना
कृपया उक्त विषय पर जारी 03 अक्तूबर 2013 का हमारा परिपत्र गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि. सं. 357/03.10.42/2013-14, 25 सितम्बर 2014 का परिपत्र गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि. सं.409/03.10.42/2014-15 तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 प्रतिबंध सूची अर्थात तालीबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के संबंध में परिवर्तन पर जारी 11 दिसम्बर 2014 का परिपत्र गैबैंविवि (नीप्र) कंपरि. सं.006/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें।
2. भारत सरकार, विदेश मंत्रालय (एमईए), यूएनपी प्रभाग द्वारातालीबान प्रतिबंध सूची में संस्थाओं के परिवर्तन संबंधी 18 अक्तूबर 2013 का वर्ष 2013 हेतु 9वां अद्यतन तथा दिनांक 16 मई 2014 का वर्ष 2014 हेतु 3रा अद्यतन अग्रेषित किया है। प्रेस प्रकासनी का लिंक अनुबंध में दिया जा रहा है।
http://www.un.org/press/en/2013/sc11151.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2014/sc11400.doc.htm
प्रेस प्रकाशनी जिसमें सूची से संबंधित प्रासंगिक परिवतनों की घोषणा की गई है वह समिति की वेब साइट के निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है:
http://www.un.org/sc/committees/1988/pressreleases.shtml
3. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों वित्तीय कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है।
भवदीया,
(सिंधु पंचोली)
उप महाप्रबंधक |