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अधिसूचनाएं

2000 से कम आबादीवाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्‍ध कराना

आरबीआई/2014-15/382
विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.47/02.01.001/2014-15

2 जनवरी 2015

सभी एसएलबीसी संयोजक बैंकों और
अग्रणी बैंकों के अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

महोदय,

2000 से कम आबादीवाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्‍ध कराना

आप जानते ही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 28 अगस्‍त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) लांच की थी और इसे 14 अगस्‍त 2015 तक समयबद्ध तरीके से पूरा करने हेतु पीएमजेडीवाई के प्रथम चरण को बैंकों के माध्‍यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

2. इस संबंध में, आपका ध्‍यान 19 जून 2012 के परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.86/02.01.001/2011-12 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें एसएलबीसी को एक रोडमैप तैयार करने तथा समयबद्ध तरीके से (मार्च 2016 तक) बैंकिंग सेवाएं उपलब्‍ध कराने हेतु 2000 से कम आबादीवाले सभी बैंकरहित गांवों को शामिल कर लेने के लिए सूचित किया गया था।

3. पीएमजेडीवाई के निरंतर चल रहे कार्यान्‍वयन को ध्‍यान में रखते हुए एसएलबीसी संयोजक बैंकों और अग्रणी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 2000 से कम आबादीवाले बैंकरहित गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्‍ध कराने की प्रक्रिया पहले निर्धारित मार्च 2016 की बजाय पीएमजेडीवाई के अनुरूप 14 अगस्त 2015 तक पूरी कर लें।

भवदीय

(टी वी राव)
उप महाप्रबंधक


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