आरबीआई /2013-14/ 530
शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.51/19.08.201/2013-14
25 मार्च 2014
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदया/ महोदय,
पूंजीगत निधि में वृद्धि करने वाले लिखत – शहरी सहकारी बैंक – संशोधन
कृपया उक्त विषय पर 15 जुलाई 2008 का हमारा परिपत्र सं. शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.4/09.18.201/ 2008-09 देखें।
2. यह निर्णय लिया गया है कि उक्त परिपत्र के अनुबंध II के अनुच्छेद 1 को निम्न प्रकार परिशोधित किया जाए:
''शहरी सहकारी बैंक उनकी उपविधि/ सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधान जिनके अंतर्गत वे पंजीकृत हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा सहकारी समितियों के पंजीयक/ सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक जो भी लागू हो के अनुमोदन से दीर्घकालिक जमाराशि (एलटीडी) जारी कर सकते हैं। एलटीडी संबंधित शहरी सहकारी बैंक के सदस्यों तथा गैर-सदस्यों सहित उसके परिचालन क्षेत्र के बाहर के सदस्यों को जारी किया जा सकता है। एलटीडी के माध्यम से जुटाई गई राशि जो निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करती है, निम्न टियर II पूंजी माने जाने के लिए पात्र होगी।''
3. 15 जुलाई 2008 के परिपत्र के अन्य प्रावधान अपरिवर्तित हैं।
भवदीय,
(ए. के. बेरा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
|