आरबीआई/2013-14/477
बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 92/13.03.00/2013-14
31 जनवरी 2014
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें
कृपया 29 नवंबर 2013 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. डीआईआर. बीसी. 73/13.03.00/2013-14 देखें जिसमें सूचित किया गया है कि क्रमशः 1 वर्ष से 3 वर्ष तथा 3 से 5 वर्ष के अवधिपूर्णता वाली एफसीएनआर (बी) खातों में धारित जमाराशियों पर ब्याज की अधिकतम सीमा, जो हमारे दिनांक 14 अगस्त 2013 के परिपत्र बैंपविवि. डीआईआर.बीसी.38/13.03.00/2013-14 द्वारा निर्धारित की गई है, 31 जनवरी 2014 तक आगे समीक्षा के अधीन अपरिवर्तित रहेगी ।
2. समीक्षा के उपरांत और बैंकों को कुछ समय प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि उक्त संदर्भित 14 अगस्त 2013 के परिपत्र द्वारा निर्धारित एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरों की अधिकतम सीमा 28 फरवरी 2014 तक जारी रहेगी तथा उसके बाद 14 अगस्त 2013 के पूर्व की निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुसार निम्नलिखित हो जाएगी:
परिपक्वता अवधि |
वर्तमान |
1 मार्च 2014 से |
1 वर्ष से 3 वर्ष से कम तक |
लाइबोर/स्वैप से 200 आधार अंक अधिक |
कोई परिवर्तन नहीं |
3 - 5 वर्ष तक |
लाइबोर/स्वैप से 400 आधार अंक अधिक |
लाइबोर/स्वैप से 300 आधार अंक अधिक |
3. इस संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।
4. 31 जनवरी 2014 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 91/13.03.00/2013-14 संलग्न है।
भवदीय
(प्रकाश चंद्र साहू)
मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नकः यथोक्त
बैंपविवि. डीआईआर. बीसी. 91/13.03.00/2013-14
31 जनवरी 2014
एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें
बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरों से संबंधित 29 नवंबर 2013 के निदेश बैंपविवि.सं.डीआईआर.बीसी.72/13.03.00/2013-14 में संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक तथा समयोचित है, एतद्द्वारा निदेश देता है कि 14 अगस्त 2013 के निदेश बैंपविवि. डीआईआर. बीसी. 37/13.03.00/2013-14 द्वारा निर्धारित एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरों की अधिकतम सीमा 28 फरवरी 2014 तक जारी रहेगी तथा उसके बाद 14 अगस्त 2013 के पूर्व की निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुसार निम्नलिखित हो जाएगी:
परिपक्वता अवधि |
वर्तमान |
1 मार्च 2014 से |
1 वर्ष से 3 वर्ष से कम तक |
लाइबोर/स्वैप से 200 आधार अंक अधिक |
कोई परिवर्तन नहीं |
3 - 5 वर्ष तक |
लाइबोर/स्वैप से 400 आधार अंक अधिक |
लाइबोर/स्वैप से 300 आधार अंक अधिक |
(बी. महापात्र)
कार्यपालक निदेशक
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