Click here to Visit the RBI’s new website

अधिसूचनाएं

‘गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – लघु वित्त संस्था’ (एनबीएफसी-एमएफआई) –दिशानिदेश – “ऋण का मूल्य निर्धारण” में संशोधन

भारिबैं/2013-14/482
गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 369/03.10.038/2013-14

7 फरवरी 2014

सभी एनबीएससी-एमएफआई

महोदय,

‘गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – लघु वित्त संस्था’ (एनबीएफसी-एमएफआई) –दिशानिदेश – “ऋण का मूल्य निर्धारण” में संशोधन

कृपया 3 अगस्त 2012 का परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 300/03.10.38/2012-13 के पैराग्राफ 6 का अवलोकन करें जिसमें अन्य बातों के साथ साथ 02 दिसम्बर 2011 की अधिसूचना गैबैंपवि.नीप्र.सं. 234/मुमप्र(यूएस)-2011 में विनिर्दिष्ट “ ऋण का मूल्यांकन” से संबंधित प्रावधानों का संशोधन किया गया था।

2. समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया कि एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा अपने उधाकर्ताओं पर प्रभारित ब्याज दर निम्नलिखित से निम्न होना चाहिए:

  1. 03 अगस्त 2012 का गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि. सं.300/03.10.38/2012-13 तथा 31 मई 2013 का परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि. सं.327/03.10.38/2012-13 के साथ पठित कंपनी परिपत्र में विनिर्दिष्ट निधि की लागत तथा मार्जिन; अथवा

  2. परिसंपत्ति आकार की दृष्टिकोण से सबसे बड़े पांच वाणिज्यिक बैंकों का औसत आधार दर का 2.75 गुणा।

प्रत्येक समाप्त तिमाही के अंतिम कार्य दिवस पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सबसे बड़े पांच वाणिज्यिक बैंकों का औसत आधार दर सूचित किया जाएगा, जिससे आगामी तिमाही के लिए ब्याज दर का निर्धारण किया जाएगा।

3. उक्त निदेश 01 अप्रैल 2014 से प्रारंभ होने वाली तिमाही से प्रभावी होगा। बैंक लागू औसत आधार दर की घोषणा 31 मार्च 2014 तथा उसके बाद प्रत्येक तिमाही को करेगा।

भवदीय,

(एनएसविश्वनाथन)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष