आरबीआई/2013-2014/226
शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.9 /09.29.000/2013-14
4 सितंबर 2013
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदया/ महोदय,
सरकारी प्रतिभूतियों का द्वितीयक बाज़ार लेनदेन –
अंतर्दिवसीय अधिविक्रय (शार्ट सेलिंग)
कृपया 13 मार्च 2003 का हमारा परिपत्र सं.शबैंवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.39/09.29.00/2002-03 देखें जिसके अनुसार शहरी सहकारी बैंकों को शेयर बाज़ार में सरकारी प्रतिभूतियों के लेनेदेन करने की अनुमति दी गई थी, परंतु उन्हें अंतर्दिवसीय आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों के अधिविक्रय करने की अनुमति नहीं दी गई थी।
2. यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सुप्रबंधित शहरी सहकारी बैंक जो एनडीएस-ओएम के सदस्य हैं और नियतिम रूप से अपने कोषागार परिचालनों की संगामी लेखापरीक्षा कराते हैं, उन्हें अंतर्दिवसीय आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों के अधिविक्रय करने की अनुमति दी जाए। तदनुसार, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से इस प्रकार के लेनदेन करने के लिए अनुमति प्राप्त करें:
a) एनडीएस- ओएम की सदस्यता
b)
` 25 करोड़ की निवल मालियत, 9% और उससे अधिक का सीआरएआर और निवल अनर्जक आस्तियां (एनपीए) 3% से अधिक न हो।
c) जोखिम प्रबंधन की सुप्रबंधित प्रथाएं और कोषागार परिचालनों की अनिवार्य संगामी लेखापरीक्षा
3. शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के अंतर्दिवसीय अधिविक्रय के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले अनुदेशों/ निदेशों का पालन करें।
भवदीय,
(ए.के.बेरा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक |