भारिबैंक/2012-13/473
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 96
5 अप्रैल 2013
सभी प्राधिकृत व्यक्ति
महोदया/महोदय,
मुद्रा परिवर्तन कार्यकलाप को नियंत्रित करने वाले अनुदेशों का ज्ञापन
कृपया उल्लिखित विषय पर 09 मार्च 2009 के {ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.57 [ए.पी. (एफएल / आरएल सीरीज) परिपत्र सं. 04]} के संलग्नक । का पैराग्राफ ई 2(ii) देखें।
2. पुनरीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक (AMCs) विदेशी पर्यटकों/ अभ्यागतों को अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों/अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्डों पर भारतीय रुपये बेच सकते हैं और सामान्य बैंकिंग चैनलों के मार्फत प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं।
3. समय-समय पर यथा संशोधित, 09 मार्च 2009 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.57 [ए.पी. (एफएल/आरएल सीरीज) परिपत्र सं. 04] में निहित सभी अन्य अनुदेश यथावत बने रहेंगे।
4. प्राधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत करायें ।
5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए है ।
भवदीय,
(रुद्र नारायण कर)
मुख्य महाप्रबंधक |