आरबीआई/2011-12/374
ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं.57/03.05.33/2011-12
30 जनवरी 2012
सभी राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) / जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) /
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
महोदय,
बचत बैंक जमा ब्याज दर विनियंत्रित करना - दिशानिर्देश
कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 23 नवंबर 2011 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरआरबी. बीसी. सं. 33/03.05.33/2011-12 तथा दिनांक 26 दिसंबर 2011 का परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरसीबी.बीसी.सं. 47/07.38.01/2011-12 देखें।
2. बैंकों से प्राप्त संदर्भों के आधार पर हम स्पष्ट करते हैं कि हमारे उपर्युक्त परिपत्रों द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देश निवासी भारतीयों द्वारा धारित देशी बचत बैंक जमाराशियों पर लागू होंगे । साथ ही देशी बचत जमाराशियों पर लागू ब्याज दरें दिन-की-समाप्ति पर खाते में शेष के आधार पर निर्धारित की जाएंगी। तदनुसार, देशी बचत बैंक जमाराशियों पर ब्याज की गणना करते समय आरआरबी/एससीबी/डीसीसीबी से यह अपेक्षित है कि वे दिन-की-समाप्ति पर 1 लाख रुपये तक की शेष राशि पर उनके द्वारा निर्धारित समरूप दर लागू करें तथा दिन-की-समाप्ति पर 1 लाख रुपये से अधिक के शेष पर उनके द्वारा निर्धारित विभेदक ब्याज दर (दरें) लागू करें ।
3. आरआरबी/एससीबी/डीसीसीबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपर्युक्त रीति से ब्याज दर सभी देशी बचत जमा खातों में दिन-की-समाप्ति पर शेष पर लागू की जाती है और इस संबंध में उनके किसी भी कार्यालय में कोई भेद-भाव नहीं किया जाता है । ऐसी जमाराशियों पर ब्याज दरें निर्धारित करते समय आरआरबी/एससीबी/डीसीसीबी को बोर्ड/आस्ति देयता प्रबंधन समिति (यदि बोर्ड द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया हो तो) का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना चाहिए ।
4. इस संबंध में, समय-समय पर यथासंशोधित सभी अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे ।
5. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना दें ।
भवदीय
( सी.डी.श्रीनिवासन )
मुख्य महाप्रबंधक |