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अधिसूचनाएं

विषय: भारत में पूर्वदत्‍त भुगतान लिखतें जारी करने और परिचालन के लिए नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्‍त

भारिबैं/2008-09/458
डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1873/02.14.06/2008-09

27 अप्रैल 2009

सभी प्रणाली प्रदानकर्ता, प्रणाली सहभागी
और अन्‍य कोई संभावित पूर्वदत्‍त भुगतान लिखत जारीकर्ता

महोदय

विषय: भारत में पूर्वदत्‍त भुगतान लिखतें जारी करने और
      परिचालन के लिए नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्‍त

बैंक और गैर बैंक इकाइयों द्वारा जारी पूर्वदत्‍त भुगतान लिखतें भारत में भुगतान के एक साधन के रूप में लोकप्रियता पा रही हैं। इस उत्‍पाद के सही विकास और परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने दिनांक 07 नवंबर, 2008 को जनता की राय के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 'भारत में पूर्वदत्‍त भुगतान लिखत' के जारी करने और उसके परिचालन के लिए 'दृष्टिकोण पत्र' प्रदर्शित किया है। बैंकों, पूर्वदत्‍त भुगतान लिखतों के वर्तमान जारीकर्ताओं और आम जनता से प्राप्‍त अभिमतों के आधार पर और विविध शेयर धारकों के साथ शृंखलाबद्ध रूप में बैठकें आयोजित करके रिज़र्व बैंक ने प्रारूप मार्गदर्शी सिद्धान्‍त तैयार किये थे और उन्‍हें जनता की राय के लिए वेबसाइट पर रखा था। बाद में मिले और अभिमतों/सुझावों को ध्‍यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने 'भारत में पूर्वदत्‍त भुगतान लिखतों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्‍तों को अंतिम रूप दिया है।

2. 'वार्षिक नीति वक्‍तव्‍य 2009-10 के पैरा 151 में दर्शाये गये अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा सामान्‍य जनता की जानकारी के लिए 'भारत में पूर्वदत्‍त भुगतान लिखत के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्‍त'' अधिसूचित करता है। सभी ऐसे व्‍यक्ति जो वर्तमान में ऐसी भुगतान प्रणालियों को परिचालित कर रहे हैं या करना प्रस्‍तावित कर रहे हैं, वे इन मार्गदर्शी सिद्धान्‍तों का अनुपालन करें।

3. इस संबंध में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के तहत जारी हमारे निर्देशों की एक प्रति संलग्‍न है।

भवदीय

(जी. पद्मनाभन)
मुख्‍य महाप्रबंधक

अनुलग्‍नक: यथोक्‍त


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