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अधिसूचनाएं

मास्टर निदेश में संशोधन – भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016

भारिबैं/2024-25/40
डीओआर.एसपीई.आरईसी.सं.24/13.03.00/2024-2025

07 जून 2024

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर)
सभी लघु वित्‍त बैंक
सभी स्‍थानीय क्षेत्र बैंक

महोदया/महोदय,

मास्टर निदेश में संशोधन – भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016

कृपया 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 का पैरा 3 (ए) (i) देखें, जिसमें "थोक जमाराशि" की परिभाषा दी गई है।

2. समीक्षा के पश्‍चात, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), लघु वित्त बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के लिए थोक जमाराशि की परिभाषा संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। अब "थोक जमाराशि" शब्द का अर्थ होगा:

  1. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और लघु वित्त बैंकों के लिए तीन करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमाराशियां।

  2. स्थानीय क्षेत्र बैंकों के लिए एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमाराशियां, जैसाकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए लागू है।

3. मास्‍टर निदेश के सुसंगत प्रावधानों के परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए संशोधित किया गया है, जैसाकि की अनुबंध में दिया गया है। इस संबंध में अन्य सभी निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे।

4. यह निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी किए गए हैं।

प्रयोज्यता

5. यह निर्देश सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), लघु वित्त बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों पर लागू होंगे।

प्रारंभ

यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीया,

(लता विश्‍वना‍थ)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त


अनुबंध

[दिनांक 07 जून 2024 का परिपत्र विवि. एसपीई. आरईसी. सं.24/13.03.00/2024-25 संलग्न]

I. मास्टर निदेशों में संशोधन
क्र. सं. मौजूदा धारा संशोधित धारा
ए. मास्टर निदेश - दिनांक 03 मार्च 2016 (07 जून 2024 तक अद्यतन किया गया) के भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016
पैरा 3 (ए) (i) परिभाषाएं

(ए) इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, शब्दों का अर्थ वही होगा, जो उन्हें नीचे प्रदान किया गया है:

(i) “थोक जमाराशि” का आशय है:

i. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और लघु वित्त बैंकों के लिए रुपये दो करोड़ और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमाराशियां।

ii. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए रुपये एक करोड़ और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमाराशियां।
परिभाषाएं

(ए) इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, शब्दों का अर्थ वही होगा, जो उन्हें नीचे प्रदान किया गया है:

(i) “थोक जमाराशि” का आशय है:

i. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और लघु वित्त बैंकों के लिए रुपये तीन करोड़ और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमाराशियां।

ii. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों के लिए रुपये एक करोड़ और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमाराशियां।

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