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अधिसूचनाएं

आंतरिक अनुपालन निगरानी कार्य को सुव्यवस्थित करना - प्रौद्योगिकी के उपयोग का लाभ उठाना

भा.रि.बैंक/2023-24/117
DoS.CO.CSITEG.SEC.No.9/31-01-015/2023-24

31 जनवरी 2024

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर);
लघु वित्त बैंक; भुगतान बैंक;
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (टियर III और IV);
अपर और मिडिल लेयर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
(आवास वित्त कंपनियों सहित);
ऋण सूचना कंपनियाँ
और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएबीएफआईडी, एनएचबी और सिडबी)

महोदया/ महोदय,

आंतरिक अनुपालन निगरानी कार्य को सुव्यवस्थित करना - प्रौद्योगिकी के उपयोग का लाभ उठाना

आरबीआई ने हाल ही में चुनिंदा पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) में विनियामक निर्देशों के अनुपालन की आंतरिक निगरानी के लिए मौजूदा प्रणाली और इस कार्य को संबल प्रदान करने में तकनीकी समाधानों के उपयोग की मात्रा का मूल्यांकन किया था। यह देखा गया है कि इस कार्य को संबल प्रदान करने के लिए पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा अपनाये गए स्वचालन (automation) विभिन्न स्तर के हैं, जिसमें मैक्रो-सक्षम स्प्रेडशीट से लेकर वर्कफ़्लो-आधारित सॉफ़्टवेयर सॉल्युशन के उपयोग तक शामिल हैं। समीक्षा से पता चला कि पर्यवेक्षित संस्थाओं में अनुपालन निगरानी प्रक्रिया को स्वचालित बनाने का कार्य उत्तरोत्तर पथ पर हैं और इस कार्य के विभिन्न पहलु बड़ी मात्रा में मानवीय हस्तक्षेप के साथ किये जा रहे हैं। अतः इस कार्य की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए व्यापक, एकीकृत, उद्यम-व्यापी और वर्कफ़्लो-आधारित सॉल्युशन/टूल्स लागू करने की आवश्यकता है।

2. इस तरह के सॉल्युशन /टूल्स में, अन्य बातों के अलावा, सभी हितधारकों के बीच प्रभावी संचार और सहकार्यता (व्यवसाय, अनुपालन और आईटी टीमों, वरिष्ठ प्रबंधन, आदि को एक प्लैटफ़ार्म पर लाकर); अनुपालन आवश्यकताओं की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं; गैर-अनुपालन के मुद्दों, यदि कोई हों, का अग्रेषिण सुनिश्चित करने की सुविधा; अनुपालन प्रस्तुत करने में विचलन/विलंब के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने की सुविधा; और समग्र रूप से विनयमित संस्था (आरई) की अनुपालन स्थिति पर वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक एकीकृत डैशबोर्ड होनी चाहिए। विनियमित संस्था (आरई), अपने परिचालन के आकार और जटिलता के आधार पर, अनुपालन की निगरानी और एकीकृत डैशबोर्ड के विकास के लिए उपयोग करने हेतु वांछित टूल्स/तंत्र के संबंध में निर्णय ले सकती है।

3. तदनुसार, विनयमित संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे अधिक से अधिक 30 जून, 2024 तक मौजूदा आंतरिक अनुपालन ट्रैकिंग और निगरानी प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा करें और मौजूदा प्रणालियों में आवश्यक बदलाव करें या नई प्रणालियाँ लागू करें।

4. कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा के लिए एक उचित निगरानी तंत्र भी स्थापित किया जाए।

5. कृपया प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय,

(टी के राजन)
मुख्य महाप्रबंधक


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