भा.रि.बैं/2019-20/56
सबैंविवि.आरसीबी.सं.03/19.51.025/2019-20
1 भाद्रपद 1941
23 अगस्त 2019
सभी राज्य सहकारी बैंक/
केंद्रीय सहकारी बैंक
महोदया / महोदय
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “दि उड़ीसा स्टेट को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के नाम का “दि ओडिशा स्टेट को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के रूप में परिवर्तन
हम सूचित करते हैं कि 09 दिसंबर 2016 की हमारी अधिसूचना स.बैं.वि.वि.केंका.आरसीबीडी.सं. 01/19.51.025/2016-17 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में “दि उड़ीसा स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” का नाम “दि ओडिशा स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के रूप में बदल दिया गया है जिसे दिनांक 10 अगस्त – 16 अगस्त 2019 के भारत के राजपत्र (साप्ताहिक सं. 32, भाग-III, खण्ड-4) में प्रकाशित किया गया है ।
भवदीय
(नीरज निगम)
मुख्य महाप्रबंधक |