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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

शिक्षा ऋण

(10 अक्तूबर 2023 तक अद्यतन)

1. शिक्षा ऋण पर आरबीआई के दिशानिर्देश क्या हैं?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 अप्रैल 2001 को 'शिक्षा ऋण योजना' पर परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.83/06.12.05/2000-01 जारी किया था, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा तैयार मॉडल शिक्षा ऋण योजना को अपनाने की सूचना दी गई थी। इस योजना को आईबीए द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है और इसका नवीनतम संशोधन मॉडल शिक्षा ऋण योजना (एमईएलएस), 2022 है।

शिक्षा ऋण पर बैंकों के लिए दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया एमईएलएस, 2022 और इससे संबंधित परिपत्र देखें। उक्त योजना की प्रति आईबीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

इसे नोट किया जाए कि एमईएलएस, 2022 बैंकों को शिक्षा ऋण योजना के परिचालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान करता है तथा लागू करने वाले बैंकों के पास उपयुक्त समझे जाने पर परिवर्तन करने का विवेकाधिकार होगा।

2. क्या मॉडल शिक्षा ऋण योजना, 2022 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी, फिनटेक कंपनियों आदि पर लागू है?

नहीं। मॉडल शिक्षा ऋण योजना, 2022 वर्तमान में केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) पर लागू है। एससीबी की सूची यहां उपलब्ध है।

3. क्या बैंकों से बिना संपार्श्वि‍क के शिक्षा ऋण लिया जा सकता है ?

आरबीआई ने दिनांक 12 अप्रैल 2010 को ‘संपार्श्विक मुक्त ऋण - शिक्षा ऋण योजना’ पर परिपत्र ग्राआऋवि.एसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.69/06.12.05/2009-10 जारी किया है जिसमे बैंकों को 4 लाख तक के शिक्षा ऋण के मामले में संपार्श्विक जमानत प्राप्त नहीं करने को अनिवार्य बनाया गया है।

4. शिक्षा ऋण के लिए लागू ब्याज दर क्या है?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वीकृत शिक्षा ऋणों सहित अग्रिमों पर ब्याज दरों को अविनियमित कर दिया है। ब्याज दरें बैंकों द्वारा अपने संबंधित निदेशक मंडल के अनुमोदन से निर्धारित की जाती हैं, जो आरबीआई के मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (अग्रिमों पर ब्याज दर) निदेश, 2016, समय-समय पर अद्यतन, में निहित अग्रिमों पर ब्याज दर संबंधी विनियामक दिशानिर्देशों के अधीन है।

5. क्या शिक्षा ऋण स्वीकृत करने के लिए सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण लागू है ?

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 09 नवंबर 2012 के परिपत्र ग्राआऋवि.एमएसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.46/06.12.05/2012-13 के तहत बैंकों को सूचित किया गया है कि वे किसी भी शिक्षा ऋण आवेदन को इस कारण से अस्वीकार न करें कि उधारकर्ता का निवास बैंक के सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।

6. शिक्षा ऋण से संबंधित बैंक/बैंकों के खिलाफ कोई विशिष्ट शिकायत होने पर उधारकर्ताओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र क्या है ?

शिक्षा ऋण से संबंधित सेवा में कमी के संबंध में किसी भी बैंक के विरुद्ध किसी विशिष्ट शिकायत के मामले में, इसे संबंधित बैंक के पास दर्ज किया जा सकता है। यदि एक महीने के भीतर शिकायत का कोई जवाब नहीं मिलता है या बैंक से असंतोषजनक प्रतिक्रिया दी जाती है, तो शिकायत 'रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021' के तहत दर्ज की जा सकती है। शिकायतें आरबीआई के शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) पोर्टल https://cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं। शिकायतें समर्पित ई-मेल के माध्यम से भी दर्ज की जा सकती हैं या भारतीय रिज़र्व बैंक, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160017, में स्थापित 'केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रोसेसिंग केंद्र' (सीआरपीसी) को, योजना में दिए गए प्रारूप के अनुसार, भौतिक रूप में भेजी जा सकती हैं।

दावा-अस्वीकरण: ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा केवल सूचना और सामान्य मार्गदर्शन उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते हैं। इसके आधार पर की गई कार्रवाइयों और/या निर्णयों के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। स्पष्टीकरण या व्याख्या के लिए, यदि कोई हो, समय-समय पर जारी प्रासंगिक परिपत्रों और अधिसूचनाओं द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।


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