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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015

(29 मार्च 2022 तक अद्यतन)

1. प्रश्न: क्या बैंकों को स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 में भाग लेने के लिए आरबीआई के अनुमोदन की आवश्यकता है?

प्रतिक्रिया: नहीं। हालांकि, बैंकों को संग्रहण और शुद्धता परीक्षण केन्द्रों (सीपीटीसी) के नाम और रिफाइनरीज़ जिनके साथ उन्होंने त्रिपक्षीय करार किया है और इस योजना का संचालन करनेवाली शाखाएँ सहित कार्यान्वयन संबंधी ब्योरा आरबीआई को प्रस्तुत करना चाहिए। बैंकों को इस योजना के तहत सभी शाखाओं द्वारा समाहरित स्वर्ण की मात्रा संबंधी समेकित आंकड़ा मासिक आधार पर निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट करनी चाहिए।

2. प्रश्न: जमा करने के लिए कौन पत्र है?

प्रतिक्रिया: निवासी भारतीय [व्यक्ति, एचयूएफ़, प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म, एसबीआई (म्यूचुअल फंड) विनियमों, कंपनियों, धर्मार्थ संस्थानों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली किसी अन्य संस्था के तहत पंजीकृत म्यूचुअल फंड/एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सहित न्यासी]

3. प्रश्न: इस योजना के तहत किसी ग्राहक को जमा करने की प्रक्रिया क्या है? क्या सीपीटीसी/जीएमसीटीए/पदनामित शाखा में स्वर्ण में जमा करने के पहले दिन से ब्याज जमा होना आरंभ हो जाता है?

प्रतिक्रिया: पात्र जमाकर्ता केवाईसी संबंधी मानदंडों को पूरा करने के पश्चात किसी भी पदनामित बैंक में स्वर्ण जमा खाता खोल सकता है। आम तौर पर, योजना के तहत जमा सीपीटीसी/जीएमएस मोबिलाइजेशन, कलेक्शन एंड टेस्टिंग एजेंट (जीएमसीटीए) में किया जाएगा, जो ग्राहकों की उपस्थिति में उनके सोने की शुद्धता का परीक्षण करेगा और और जमाकर्ता को 995 शुद्धता के मानक सोने की जमा रसीदें जारी करेंगे और साथ ही, जमा की स्वीकृति के संबंध में ग्राहक के संबन्धित बैंक को सूचित करेगा। नामित बैंक जमाकर्ता द्वारा जमा रसीद प्राप्त करने के उसी दिन या सीपीटीसी/जीएमसीटीए में सोना जमा होने के 30 दिनों के भीतर (चाहे जमाकर्ता रसीद प्रस्तुत करता है या नहीं), जो भी पहले आता है, ग्राहक के अल्पकालिक बैंक जमा (एसटीबीडी) या मध्यम / दीर्घकालिक सरकारी जमा (एमएलटीजीडी) खाते, जैसा कि लागू है, में जमा करेगा।

उसके बाद, जमा किए गए सोने को व्यापार योग्य सोने की बिस्कुटों में बदलने की तारीख से या सीपीटीसी/जीएमसीटीए में सोने की प्राप्ति के 30 दिन बाद, जो भी पहले आता है, से जमा पर ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा।

4. प्रश्न: इस योजना के तहत न्यूनतम और अधिकतम कितना सोना जमा किया जा सकता है?

प्रतिक्रिया: किसी भी समय न्यूनतम जमा 10 ग्राम कच्चा सोना (बार, सिक्के, पत्थर और अन्य धातुओं को छोड़कर आभूषण) है और इस योजना के तहत जमा करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। जमा किए गए सोने की मात्रा को एक ग्राम के तीन दशमलव तक व्यक्त किया जाएगा।

5. प्रश्न: क्या इस योजना के तहत जमा अवधि को अल्पकालिक बैंक जमा (एसटीबीडी), मध्यम अवधि सरकारी जमा (एमटीजीडी) और दीर्घकालिक सरकारी जमा (एलटीजीडी) के तहत प्रावरित नहीं किया जा सकता है, जैसे 4 साल या 9 साल या 16 साल?

उत्तर: एसटीबीडी (1-3 वर्ष), एमटीजीडी (5-7 वर्ष), और एलटीजीडी (12-15 वर्ष) के तहत जमा केवल निर्दिष्ट समय सीमा के लिए किया जा सकता है। इन जमाराशियों को बाद में परिपक्वता पर नवीनीकृत किया जा सकता है।

6. प्रश्न: क्या सोना जमा करने से पहले जीएमएस के संभावित ग्राहकों के लिए केवाईसी पूरा करना अनिवार्य है?

प्रतिक्रिया: हां, जब तक कि संभावित जमाकर्ता पहले से ही बैंक का केवाईसी अनुपालक ग्राहक न हो।

7. प्रश्न: सीपीटीसी/जीएमसीटीए को कैसे पता चलेगा कि जमाकर्ता पहले से ही केवाईसी का अनुपालन कर रहा है?

प्रतिक्रिया: बैंक और सीपीटीसी/जीएमसीटीए इस संबंध में एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य प्रक्रिया बनायें और और संबंधित सीपीटीसी/जीएमसीटीए को इसकी सूचना दें।

8. प्रश्न: योजना के तहत विभिन्न जमा, ऐसी जमा की अवधि, लागू ब्याज दरें, ब्याज भुगतान की आवधिकता क्या है?

प्रतिक्रिया: इस योजना में निम्नलिखित प्रकार की जमाराशियों की परिकल्पना की गई है: –

क्र.सं. जमा का प्रकार अवधि न्यूनतम लॉक-इन अवधि लागू ब्याज दर ब्याज भुगतान की आवधिकता
i. अल्पकालिक बैंक जमा (एसटीबीडी) 1-3 वर्ष बैंकों द्वारा निर्धारित अनुसार बैंकों द्वारा निर्धारित अनुसार बैंकों द्वारा निर्धारित अनुसार
ii. मध्यम अवधि सरकारी जमा (एमटीजीडी) 5-7 वर्ष 3 वर्ष 2.25% p.a. साधारण ब्याज वार्षिक या परिपक्वता के समय संचयी ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित।
iii. दीर्घकालिक सरकारी जमा (एलटीजीडी) 12-15 वर्ष 5 वर्ष 2.50% p.a. साधारण ब्याज वार्षिक या परिपक्वता के समय संचयी ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित।

9. प्रश्न: मध्यम और दीर्घ अवधि की जमाराशियों पर ब्याज दर कौन निर्धारित करता है?

प्रतिक्रिया: ब्याज दर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को सूचित किया जाता है।

10. प्रश्न: क्या इस योजना के अंतर्गत संयुक्त स्वामित्व होना संभव है?

प्रतिक्रिया: इस योजना के तहत दो या अधिक पात्र जमाकर्ताओं की संयुक्त जमा की अनुमति है। जमा राशि ऐसे जमाकर्ताओं के नाम से खोले गए संयुक्त जमा खाते में जमा की जाएगी। नामांकन सहित बैंक खातों के संयुक्त संचालन पर मौजूदा नियम लागू होंगे।

11. प्रश्न: क्या जमाकर्ता न्यूनतम लॉक-इन अवधि से पहले जमा राशि को बंद कर सकता है?

प्रतिक्रिया: एसटीबीडी के मामले में, संबंधित प्रावधान नामित बैंकों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। एमटीजीडी अथवा एलटीजीडी जमा के मामले में, जमाकर्ता की मृत्यु अथवा एमएलटीजीडी प्रमाण पत्र के प्रति लिए गए ऋण के चूक के मामले में न्यूनतम लॉक-इन अवधि से पहले बंद करने की सुविधा उपलब्ध है। लागू ब्याज दरें मास्टर निदेश - स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 के पैरा 2.2.2. (एफ) और 2.2.2. (जी) में विस्तृत रूप से दी गई हैं।

12. प्रश्न: यदि किसी ग्राहक को सीपीटीसी/जीएमसीटीए द्वारा निर्धारित शुद्धता स्वीकार्य नहीं है और वह जीएमएस में निवेश नहीं करना चाहता है, तो क्या कोई ग्राहक अपने आभूषण वापस पा सकता है?

प्रतिक्रिया: सीपीटीसी/जीएमसीटीए द्वारा आभूषण को पिघलाया जाएगा ताकि अग्नि-परख की जा सके और ग्राहक को केवल पिघले हुए रूप में ही सोना वापस मिल सकता है। इस प्रकार, मूल रूप में आभूषण वापस लेने के संबंध में निर्णय ग्राहक द्वारा एक्सआरएफ परीक्षण के बाद और अग्नि-परख के लिए सहमति देने से पहले लिया जाना चाहिए।

13. प्रश्न: जमाकर्ता को परिपक्वता पर अपना सोना किस रूप में वापस मिलेगा?

प्रतिक्रिया:

क्र सं जमा का प्रकार परिपक्वता पर मूलधन का पुनर्भुगतान परिपक्वता पर ब्याज का पुनर्भुगतान
i. अल्पावधि बैंक जमा (एसटीबीडी)* मोचन के समय जमा किए गए सोने के मूल्य के बराबर सोने या आईएनआर में जमा के समय भारतीय रुपये के संदर्भ में सोने के मूल्य के संदर्भ में भारतीय रुपये (आईएनआर) में।
ii. मध्यम अवधि सरकारी जमा (एमटीजीडी) मोचन के समय जमा किए गए सोने के मूल्य के बराबर सोने या आईएनआर में जमा के समय भारतीय रुपये के संदर्भ में सोने के मूल्य के संदर्भ में आईएनआर में।
iii. दीर्घकालिक सरकारी जमा (एलटीजीडी) मोचन के समय जमा किए गए सोने के मूल्य के बराबर सोने या आईएनआर में जमा के समय भारतीय रुपये के संदर्भ में सोने के मूल्य के संदर्भ में आईएनआर में।
* 05 अप्रैल 2021 से प्रभावी

सभी प्रकार की जमाराशियों के मामले में, जमा करने के समय मूलधन को सोने या उसके समकक्ष रुपये के मोचन का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा, एमएलटीजीडी का कोई भी समय से पहले मोचन केवल भारतीय रुपये में होगा, जबकि एसटीबीडी के मामले में यह बैंकों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

14. प्रश्न: क्या कोई बैंक उन मामलों में सोने की आंशिक राशि (एक ग्राम से कम) का पुनर्भुगतान भारतीय रुपये में कर सकता है जहां मोचन सोने में है?

प्रतिक्रिया: मान लीजिए कि मूल राशि 302.86 ग्राम सोना है, और ग्राहक को सोने में भुगतान करना पड़ता है, तो बैंक 302 ग्राम सोने और 0.86 ग्राम रुपये के बराबर राशि का भुगतान कर सकता है। यह ध्यान दिया जाए है कि जमा पर ब्याज की गणना जमा के समय सोने के मूल्य पर भारतीय रुपये में की जाएगी।

15. प्रश्न: क्या बैंकों के लिए मध्यम और दीर्घकालिक जमा योजनाओं के अंतर्गत एकत्रित सोने की नीलामी में भाग लेना अनिवार्य है?

प्रतिक्रिया: जी नहीं।

16. प्रश्न: क्या कोई जमाकर्ता योजना के अंतर्गत की गई जमा की जमानत पर रुपी ऋण ले सकता है?

प्रतिक्रिया: जी हाँ। जीएमएस के अंतर्गत बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्रों के संपार्श्विक के प्रति रुपी ऋण का लाभ उठाया जा सकता है।

17. प्रश्न: क्या बैंक जीएमएस के संचालन से उत्पन्न होने वाले अपने सोने के एक्सपोजर (जोखिम) को हेज कर सकते हैं?

प्रतिक्रिया: जी हाँ।

18. प्रश्न: क्या जीएमएस के तहत जुटाए गए सोने को इंटरबैंक उधार की अनुमति है?

प्रतिक्रिया: जी हाँ। नामित बैंकों को योजना के तहत निर्धारित समान उपयोग के लिए अन्य नामित बैंकों को योजना के तहत जुटाया गया सोना उधार देने की अनुमति है।


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