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प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक - एकल और समूह उधारकर्ताओं/पार्टियों के लिए ऋण जोखिम (एक्सपोजर) और बड़े एक्सपोजर की सीमाएँ तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण संबंधी लक्ष्य में संशोधन

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महोदया / प्रिय महोदय,

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक - एकल और समूह उधारकर्ताओं/पार्टियों के लिए ऋण जोखिम (एक्सपोजर) और बड़े एक्सपोजर की सीमाएँ तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण संबंधी लक्ष्य में संशोधन

कृपया दिनांक 15 अप्रैल 2005 के हमारे परिपत्र यूबीडी.डीएस.परि.सं. 44/13.05.00/2004-05 का संदर्भ लें जिसके अनुसार प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को एकल उधारकर्ता और समूह उधारकर्ताओं पर अपनी पूंजीगत निधि का क्रमश: 15% और 40% तक एक्स्पोजर रखने की अनुमति दी गई थी।

2. एकल उधारकर्ता/पार्टी या आपस में जुड़े उधारकर्ताओं/पार्टियों के समूह को दिए जा रहे बड़े ऋण बैंकों को ऋण संकेद्रण जोखिम में डाल देतें हैं। जब कुछ एकल पार्टी / समूह के बड़े ऋण अनर्जक हो जाते हैं तो वह संबन्धित बैंक की पूंजी/निवल मालियत को काफी प्रभावित करते है जो कि कभी कभी बैंक के लिए चलनिधि और/या ऋण-शोधन क्षमता जोखिम का कारण बन जाते है। उपर्युक्त पहलूओं को ध्यान में रखते हुए यूसीबी के मौजूदा एकल/समूह ऋण जोखिम सीमा की समीक्षा की गई और संकेद्रण जोखिम को कम करने के उद्देश्य से यूसीबी के लिए एकल/समूह ऋण जोखिम को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है।

3. इसके अलावा कई प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों, विशेषकर अनुसूचित/बड़े यूसीबी, के एक्स्पोजर में मुख्य रूप से बड़े ऋण शामिल हैं। बैंक के पोर्टफोलियो में ऐसे बड़े ऋणों का बाहुल्य ऋण जोखिम के विविधीकरण को कम करता है और साथ ही वित्तीय समावेशन, जो यूसीबी की मुख्य भूमिकाओं में से एक है, की संभावनाओ को कम कर देता है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण संबंधी लक्ष्यों को बढ़ाना भी यूसीबी के प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक माना गया है।

4. उपर्युक्त के मद्देनज़र, निम्नानुसार निर्णय लिए गए हैं :

4.1 एकल उधारकर्ता/पार्टी और आपस में संबन्धित उधारकर्ताओं/पार्टियों के समूह के लिए यूसीबी की विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमा अब से उनकी टियर-I पूंजी की क्रमश: 10% और 25% होगी। संशोधित एक्सपोज़र सीमा यूसीबी द्वारा लिए गए सभी प्रकार के नए एक्सपोज़र पर लागू होंगी। यूसीबी को अपने वर्तमान एक्सपोज़र, जो संशोधित सीमा से अधिक है, को 31 मार्च 2023 तक ऊपर उल्लिखित संशोधित सीमा के भीतर लाना होगा। तथापि, जहां वर्तमान एक्सपोज़र में सिर्फ मियादी ऋण और गैर-निधि आधारित सुविधाएं शामिल हैं, जबकि ऐसे उधारकर्ताओं पर कोई और एक्सपोज़र नहीं लिया जाएगा, इन सुविधाओं को उनकी संबन्धित चुकौती अनुसूची के अनुसार/परिपक्वता तक जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है।

4.2 यूसीबी के ऋण पोर्टफॉलियो में कम से कम 50 प्रतिशत ऋण प्रति उधारकर्ता/पार्टी 25 लाख रुपये तक के होने चाहिए । इसके बावजूद, बैंको को उपरोक्त पैरा 4.1 में निर्धारित जोखिम सीमा का पालन करना होगा। जो यूसीबी वर्तमान में उपर्युक्त सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं, वे 31 मार्च 2023 तक अपने ऋण पोर्टफोलियो को उपर्युक्त रूप से संरेखित करने हेतु आवश्‍यक कदम उठाएंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां ‘ऋण’ का तात्पर्य उधार के रूप में दिए गए गए सभी निधियुक्त और गैर-निधियुक्त एक्सपोज़र से है।

4.3 कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) संबंधी लक्ष्य समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या ऑफ-बेलेंस शीट एक्स्पोज़र के समतुल्य ऋण राशि (सीईओबीएसई), जो भी अधिक हो, के मौजूदा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर एएनबीसी या सीईओबीएसई, जो भी अधिक हो, का 75 प्रतिशत कर दिया गया है। सभी यूसीबी नीचे उल्लिखित आवधिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की शर्त पर 31 मार्च 2023 तक उपर्युक्त लक्ष्य का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

दिनांक तक प्राप्त किए जानेवाले पीएसएल लक्ष्य
31 मार्च, 2021 31 मार्च, 2022 31 मार्च, 2023
एएनबीसी या सीईओबीएसई, जो भी अधिक हो, का 50 प्रतिशत एएनबीसी या सीईओबीएसई, जो भी अधिक हो, का 60 प्रतिशत एएनबीसी या सीईओबीएसई, जो भी अधिक हो, का 75 प्रतिशत

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अधीन वर्तमान उप-लक्ष्य अपरिवर्तित रहेंगे।

5. यूसीबी, अपने बोर्ड के अनुमोदन के साथ, संशोधित एक्स्पोज़र मानदंड/सीमा और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण संबंधी लक्ष्यों के अनुपालन संबंधी कार्य योजना तैयार करेंगे। उनको यह भी सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त अनुदेशों के अनुपालन हेतु कार्य योजना के तहत की गई प्रगति की निगरानी के लिए वे उचित व्यवस्था करेंगे।


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